हमारे देश में गाड़ी खरीदना भले ही आसान हो लेकिन उसके अपने नाम करवाने यानी ट्रांसफर करवाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन अब आपको इससे जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा. दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन ट्रांसफर के प्रोसेस को ईजी करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR) में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है. नए प्रस्ताव के अनुसार गाड़ी के मालिक व्हीकल रजिस्ट्रेशन के बाद में भी ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से किसी को भी नॉमिनी बना सकेंगे.
नहीं लगाने होंगे RTO के चक्कर
इस प्रस्ताव के बाद गाड़ी के मालिक की मृत्यु के मामले में बिना किसी परेशानी के वाहन को ट्रांसफर किया जा सकेगा. आपको अभी की तरह परिवार के सदस्यों/नामांकित व्यक्ति को लगातार अलग अलग ऑफिस में जाने और कई तरह की जानकारी और डॉक्युमेंट जमा करने की जरूरत नहीं होगी. इसके अलावा कर्मिशयल व्हीकल के मामले में कभी-कभी वाहन परमिट रद्द भी हो जाते हैं. इससे उस वाहन का उपयोग करने की अनुमति को दोबारा हासिल करना मुश्किल हो जाता है.
आधार कार्ड से होगा वेरिफिकेशन
मोटर वाहन के नामांकित व्यक्ति को मालिक की डेथ के मामले में वाहन के कानूनी उत्तराधिकारी बनने के लिए पहचान का प्रमाण देना होगा. अगर नामित व्यक्ति पहले से ही नॉमिनी है, तो वाहन को उसके नाम पर ट्रांसफर किया जाएगा और नामांकित व्यक्ति को पोर्टल पर डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और पोर्टल के माध्यम से उसके नाम पर रजिस्ट्रेशन के नए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा जो आधार कार्ड के जरिए वेरीफाई किया जाएगा.
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