कोरोना काल में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह अपने वाहन से आने जाने सुरक्षित महसूस कर रहे हैं. लेकिन इस मुश्किल घड़ी में हर किसी के पास नया वाहन खरीदने के लिए पैसे नहीं है. आर्थिक तंगी की वजह से लोग पुरानी कार खरीदकर ही अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं. अगर आप भी कोई पुरानी सेकेंड हैंड कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो अब आपको बैक पुरानी कार खरीदने पर भी लोन की सुविधा दे रही हैं. हालांकि यूज्ड कार खरीदने के लिए आपको लोन लेने का पात्र होना जरूरी है. जैसे कई बैंक तीन साल से ज्यादा पुरानी कार खरीदने के लिए लोन नहीं देते हैं. इसलिए किसी भी बैंक से लोन लेने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्‍यान रखने की जरूरत है. आइये जानते हैं सेकेंड हैंड कार के लिए लोन का पूरा प्रोसेस क्या है.


सेकेंड हैंड कार लोन के लिए कैसे करें अप्लाई


1- आप यूज्ड कार के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं.


2- आप बैंक की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं वहीं ऑफलाइन के लिए आपको बैंक की ब्रांच में जाना होगा.


3- अब जिस बैंक से लोन लेना है उसके प्री ओन्‍ड कार लोन सेक्‍शन पर जाकर पूरी डिटेल चेक करें.


4- अलग अलग बैंकों में पुरानी कार के लोन के लिए अलग नियम हैं.


5- कुछ बैंक पुरानी कार खरीदने के लिए लोन पर 20 से 30 प्रतिशत डाउनपेमेंट करवाते हैं. जबकि कुछ बैंक आपको 100 प्रतिशत तक लोन देते हैं.
6- अब आप बैंक से पूरी जानकारी जुटा लें जैसे- आप कितने लोन के पात्र हैं, ईएमआई क्या होगी, ब्याज की दर, प्रोसेसिंग फीस, कितने टाइम के लिए लोन चाहिए.
7- अगर आप लोन को प्रीपे या फोरक्‍लोज करना चाहते हैं तो आपको प्रीपेमेंट चार्ज के बारे में भी पूछना चाहिए.
8- आपको कितने समय के लिए लोन मिलेगा ये कार की लाइफ पर डिपेंड करता है वैसे सेकेंड हैंड कार पर 5 साल के लिए लोन मिलता है.


कौन से डाक्यूमेंट जरूरी हैं
1- कोई भी फोटो आईडी जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस
2- 3 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ साइन किया हुआ एप्‍लीकेशन फॉर्म
3- कोई एक एड्रेस प्रूफ
4- अपडेटेड पासबुक या बैंक अकाउंट स्‍टेटमेंट, रजिस्‍टर्ड रेंट एग्रीमेंट
5- अगर आवेदक सैलरीड है तो पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप
6- फॉर्म 16 या इनकम टैक्‍स रिटर्न के डॉक्यूमेंट्स
7- आवेदक सेल्‍फ इम्‍प्‍लॉयड है तो पिछले दो साल की बैलेंसशीट
8- पिछले दो साल के आईटीआर डॉक्‍यूमेंट
9- बिजनेस प्रूफ के लिए रजिस्‍ट्रेशन सर्टिफिकेट, सर्विस टैक्‍स रजिस्‍ट्रेशन
10- आईटी असेसमेंट/क्‍लीयरेंस सर्टिफिकेट, इनकम टैक्‍स चालान/टीडीएस सर्टिफिकेट या फॉर्म 26एएस की जरूरत पड़ेगी.


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