Used Car Selling Rules: भारत सरकार अगले कुछ समय से एक ऐसा नियम लाने की तैयारी कर रही है, जिससे देश में बढ़ते अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी. इस नए नियम के लागू होने के बाद पुरानी कार बेचने वाले लोगों और डीलर्स को कार बिक्री से संबंधित सभी जानकारियों को सरकार को देना अनिवार्य होगा. इसमें वाहन के वर्तमान मालिक, नए मालिक और डीलर की जानकारी शामिल होगी. आइए जानते हैं क्या होगा ये नया नियम.
 
डीलर को दिया जाएगा लाइसेंस


इस नियम के तहत यूज्ड गाड़ियों को बेचने वाले डीलर्स को सरकार से इसके लिए एक लाइसेंस प्राप्त करना होगा. इसके बाद जब भी डीलर किसी पुराने वाहन की बिक्री, नए ग्राहक को करेगा तो पहले उसे गाड़ी को नए मालिक के नाम पर पंजीकृत करवाना अनिवार्य होगा. ऐसा न करने पर उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. 


आरटीओ को भी होगी खबर 


पुरानी कार की बिक्री के बाद संबंधित आरटीओ को इस संबंध में डीलर को अवगत कराना होगा. इसके बाद उस गाड़ी की संपूर्ण जिम्मेदारी नए मालिक की होगी. इस नियम के तहत यदि कोई कार मालिक अपनी गाड़ी को डीलरशिप के माध्यम से बेचने के लिए देता है तो इसकी जानकारी भी डीलर, आरटीओ में देगा. इसके बाद गाड़ी को नए ग्राहक द्वारा खरीदने तक उसकी ज़िम्मेदारी डीलर की ही मानी जाएगी.  
 
डीलर ही देगा अप्लीकेशन


पुरानी गाड़ी बिकने के बाद डीलर ही नए मालिक से जुड़ी सभी जानकारी को आरटीओ को देगा. साथ ही पुरानी गाड़ी के सभी दस्तावेज जैसे आरसी, एनओसी फॉर्म, फिटनेस आदि की जानकारी डीलर को ही आरटीओ में देना होगा.  


डीलर नहीं करेगा पुरानी गाड़ी का इस्तेमाल


इस नियम के तहत डीलर भले ही वाहन का अस्थाई मालिक होगा लेकिन वह इसका इस्तेमाल नही करेगा. गाड़ी को केवल मेंटेनेस और ट्रायल रन के लिए इस्तेमाल किए जाने की छूट होगी. अन्य किसी भी कारण से डीलर गाड़ी का उपयोग नहीं कर पाएगा. 


कई मामले हो चुके हैं दर्ज 


देश में ऐसे बहुत से मामले देखने को मिले हैं, जिसमें वाहन मालिक द्वारा अपनी गाड़ी बेचने के लिए डीलर के पास छोड़ने के बाद, डीलर द्वारा वाहन को इस्तेमाल किया जाता है और गाड़ी का चालान होने की स्थिति में चालान गाड़ी के मालिक को पहुंच जाता है. जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं होती. नए नियम के बाद अब डीलर के पास कार छोड़ने के बाद मौजूदा मालिक की कार के किसी गलत इस्तेमाल होने पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी. इस नियम से  गाड़ी के पुराने मालिकों को फायदा मिलेगा.


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