BH Series Number Plate Registration: भारत सरकार ने अगस्त 2021 में BH नंबर प्लेट की देशभर में शुरुआत की थी. ये वाहनों के लिए एक नई रजिस्ट्रेशन सीरीज है, जो कि देशभर के वाहनों को व्हीकल रजिस्ट्रेशन के तहत एक यूनिफाइड सिस्टम देती है. इस योजना के माध्यम से वाहनों को BH सीरीज की नंबर प्लेट मिलती है, जिससे इस नंबर प्लेट के धारक अपने राज्य के साथ ही किसी अन्य राज्य में भी बिना किसी झंझट के गाड़ी चला सकते हैं.


दिल्ली में चलेगी धनबाद की गाड़ी


सरकार की इस योजना वन नेशन वन नंबर के तहत धनबाद की गाड़ियों का भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है. अब धनबाद के लोग भी किसी बात की चिंता किए बिना BH सीरीज की नंबर प्लेट के साथ दूसरे राज्यों में भी गाड़ी चला सकेंगे. पहले ये देखा जाता था कि दूसरे राज्य की सीमा लगते ही उस राज्य के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता था.


वहीं किसी भी कर्मचारी के दूसरे राज्य में ट्रांसफर होने पर अपनी गाड़ी के लिए उस राज्य में रजिस्ट्रेशन कराना होता था. वहीं BH सीरीज की नंबर प्लेट के साथ रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है. इस नंबर प्लेट के साथ पूरे देश में कहीं भी गाड़ी चलाई जा सकती है.


BH सीरीज नंबर प्लेट लेने के लिए क्या है जरूरी?


बीएच नंबर सीरीज की नंबर प्लेट लेने के लिए केंद्र या राज्य सरकार में कर्मचारी होना जरूरी है. इसके अलावा डिफेंट पर्सनल, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंप्लॉय और बैंक कर्मचारी भी इस सीरीज की नंबर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. वहीं अगर कोई निजी कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति पांच राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के ऑफिस से जुड़ा हुआ है और उनमें काम करता है, तो उसकी गाड़ी को भी ये नंबर मिल सकता है.


BH सीरीज की इस नंबर प्लेट को लेने के लिए आपके पास वाहन का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होना जरूरी है. इसके अलावा सभी तरह के रोड टैक्स का भुगतान करना भी अनिवार्य है.


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