Lok Adalat: अब लगभग हर घर में गाड़ी है, चाहे वो टू-व्हीलर हो या फोर-व्हीलर. साथ ही अब ट्रैफिक पुलिस भी यातायात नियमों का पालन कराने के लिए एक से बढ़कर एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है. जिसके चलते जरा सी गलती होने पर ट्रैफिक पुलिस वाहन मालिक के पास चालान भेज देती है. जानकारी के अनुसार, लंबित चालान की संख्या लाखों में है. अगर आपका चालान भी पेंडिंग है, तो कल आप इससे छुटकारा पा सकते हैं, इसके बारे में हम आगे जानकारी देने जा रहे हैं.


लोक अदालत का आयोजन


लाखों की संख्या में पेंडिंग चालान को कम करने के लिए दिल्ली पुलिस कल यानि 11 फरवरी को 2023 को विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर लोक अदालत का आयोजन करने जा रही है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत के जरिये लोगों से उनके पेंडिंग चालान भरने के लिए अपील कर रही है.


चालान जमा करने का समय


11 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाली लोक अदालत का समय सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक का रहेगा. इस दौरान कोई भी अपने पेंडिंग चालान को जमा कर सकता है.


कब तक के चालान भरे जा सकेंगे


कल आयोजित होने जा रही लोक अदालत में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस या कैमरे के जरिये ऑनलाइन कटा चालान 31 अक्टूबर 2022 से पहले का होने पर आप इसे कल जमा कर सकते हैं. वर्तमान में दिल्ली में पेंडिंग चालान की संख्या 1.79 करोड़ है.


पहले भी हो चुका है लोक अदालत का आयोजन


पिछली साल यानि 2022 में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस चार बार लोक अदालत का आयोजन कर चुकी है. जिनमें 4.38 लाख पेंडिंग चालान का निपटारा किया जा चुका है. कल 2023 के लिए पहली लोक अदालत आयोजित होने वाली है. जिसमें 1.44 लाख चालान और नोटिस को ख़त्म करने का लक्ष्य है.


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