Rear Seat Belt Rule: भारत सरकार जल्द ही कार में पीछे बैठने वालों के लिए नया नोटिफिकेशन ला सकती है. अब बैक सीट पर बैठने वालों को भी सेफ्टी बेल्ट लगा ना ही होगा. सीट बेल्ट न लगाने पर गाड़ी में अलार्म बजेगा. साथ ही जुर्माने का प्रावधान भी किया जाएगा. सरकार बैक सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य करने वाली है. पिछले साल इसे लेकर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ था. अब सरकार इसे लागू करने जा रही है. बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है.
जल्द आएगा नया नोटिफिकेशन
देश में होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन मंत्रालय जल्द ही नया नोटिफिकेशन जारी कर सकता है. पहले ड्राफ्ट नोटिफिकेशन सितंबर, 2023 में आया था. इसमें लोगों को सुझाव और आपत्ति दर्ज कराने के लिए भी समय दिया गया था. अब सरकार पीछे बैठने वालों यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य करने वाली है. कार में आगे बैठने वालों के सीट बेल्ट न पहनने पर अलार्म बजता है. इसी तरह बैक सीट पर सीट बेल्ट न पहनने वालों के लिए अलार्म बजा करेगा. सरकार कार निर्माता कंपनियों को गाड़ी में ये अलार्म इंस्टॉल करने के लिए 6 महीने का वक्त दे सकती है.
साइरस मिस्त्री की मौत के बाद सरकार का सख्त कदम
साल 2023 में टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. महाराष्ट्र के पालघर जिले में ये हादसा हुआ था. साइरस मिस्त्री हादसे के समय बैक सीट पर बैठे हुए थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी. पीछे की सीट पर उनके साथ बैठे जहांगीर पंडोले की भी इसी हादसे में मौत हो गई. इन दोनों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी. कार चला रहीं अनहिता पंडोले (55) और उनके पति डेरियस (60) इस सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे.
रियर सीट बेल्ट न लगाने पर लगेगा फाइन
नियम के लागू होने के बाद अगर कार में पीछे बैठा व्यक्ति सीट बेल्ट नहीं लगाता है तो सरकार इस पर 1000 रुपये का फाइन लगा सकती है. लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सरकार रियर सीट बेल्ट लगाना भी अनिवार्य करने जा रही है. मोटर व्हीकल एक्ट में 1000 रुपये के फाइन को जोड़ दिया गया है.
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