Second Hand Car Tips: सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते समय न करें ये गलती, वरना हो सकता है भारी नुकसान
अगर आप भी पुरानी गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती है, पढ़ें पूरा आर्टिकल और जानें कि किन बातों का ख्याल रखना है.
Registration Certificate Transfer: भारत में नए वाहनों के साथ साथ पुराने वाहनों की भी खूब बिक्री होती है. हालांकि पुरानी गाड़ी खरीदते समय अधिकतर लोग कुछ गलतियां करते हैं, जिनका नुकसान उन्हें बाद में उठाना पड़ सकता है. जी हां! बहुत से लोग पुरानी गाड़ी खरीदते और बेचते समय, वाहन के नए मालिक के नाम पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को ट्रांसफर नहीं कराते हैं, जिससे उन्हें बाद में जेल तक जाना पड़ सकता है. ऐसे में यदि आप भी कोई पुरानी गाड़ी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो वाहन का आरसी ट्रांसफर जरूर करवाएं.
क्यों कराएं आरसी ट्रांसफर
गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में गाड़ी के मालिक का नाम दर्ज होता है, जिससे उसके असली मालिक का पता चलता है. इससे यदि वाहन का इस्तेमाल किसी गलत काम या एक्सीडेंट में होता है तो उसके मालिक को पकड़ा जा सके. ऐसे में यदि आपकी पुरानी गाड़ी कोई दूसरा व्यक्ति चला रहा है और उसने गाड़ी का इस्तेमाल किसी अपराधिक कार्य के लिए किया है तो पुलिस सीधे आपको ही पकड़ेगी. इसलिए पुरानी गाड़ी खरीदते या बेचते समय आरसी ट्रांसफर जरूर करवाएं.
कैसे कराएं RC ट्रांसफर
यदि आपको अपनी गाड़ी का आरसी ट्रांसफर कराना है तो आप अपने राज्य के ट्रांसपोर्ट विभाग में जाकर आरसी ट्रांसफर फॉर्म को भरना पड़ेगा. इस फार्म में गाड़ी के पुराने और नए मालिक की डिटेल्स, जैसे नाम, पता और वाहन की डिटेल्स और खरीद की तारीख दर्ज करना होता है.
जमा करें डॉक्यूमेंट्स
आरसी ट्रांसफर के लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे. इसमें वाहन के पुराने मालिक की आरसी, नए मालिक का पहचान पत्र, और एड्रेस प्रूफ शामिल हैं.
वाहन की जांच कराएं
आरसी ट्रांसफर के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी वाहन का इन्स्पेक्शन करते हैं, इसमें करवाना होगा. इसमें ब्रेक, टायर, लाइट्स, स्टीयरिंग, इंजन की जांच शामिल होती है, इसका कारण वाहन के असली या नक़ली होने का पता लगाना होता है.
फीस जमा करें
किसी भी वाहन के आरसी ट्रांसफर के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग को एक निश्चित फीस जमा करनी होती है, जिसमें इंस्पेक्शन शुल्क और अन्य शुल्क शामिल होते हैं.
प्राप्त करें नई आरसी
प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरटीओ ऑफिस आपको वाहन का नया आरसी जारी कर देगा, जिसके बाद गाड़ी नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी.