खुशखबरी: सरकार की तरफ से राहत, फ्रंट पैसेंजर्स एयरबैग अनिवार्य करने की सीमा बढ़ाई
भारत में एक्सीडेंट्स का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है. इसलिए सुरक्षा नियमों को कड़े करने के लिए अप्रैल से ड्राइवर सीट के पास वाली सीट के लिए एयरबैग को अनिवार्य किया था, जिसे अभी के लिए टाल दिया गया है.
केंद्रीय सड़क परिवहन एंव राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में नियम बनाए थे जिसमें कार की ड्राइवर सीट के अलावा उसके पास वाली सीट के लिए भी एयरबैग को अनिवार्य किया था. हालांकि अब मंत्रालय ने इस फैसले को फिलहाल के लिए टाल दिया है. इस नियम को 31 दिसंबर 2021 तक के लिए टाल दिया है. कोरोना वायरस महामारी के चलते सरकार ने इसे टाला है. जिसके बाद अब सिर्फ ड्राइवर सीट के लिए एयरबैग मैंडेटरी होगा.
मांगा गया समय
इसको लेकर ये बात भी सामने आई है कि सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) ने इसे लागू करने के लिए टाइम मांगा है. पहले मंत्रालय ने कार के नए मॉडल्स के लिए एक अप्रैल 2021 और उसके बाद बनने वाली गाड़ियों में 31 अगस्त, 2021 को ड्राइवर सीट के अलावा बगल वाली सीट के लिए भी एयरबैग को अनिवार्य किया था, जिससे एक्सीडेंट्स को किसी हद तक कम किया जा सके.
मैंडेटरी देना होगा एयरबैग
इस नियम के बाद कार निर्माता कंपनी जैसे मारुति सुजुकी, टाटा, महिंद्रा, रेनॉ, हुंडई, किआ, एमजी मोटर्स और होंडा समेत सभी कंपनियों को अपने सारे मॉडल्स में ड्राइवर और फ्रंट सीट के पैसेंजर के लिए एयरबैग मैंडेटरी देना होगा.
इतने होते हैं एक्सीडेंट्स
सड़क परिवहन एंव राजमार्ग मंत्रालय के की मानें तो हर साल देश में करीब 80 हजार लोग एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं. यानी दुनियाभर में होने वाले एक्सीडेंट्स के 13 फीसदी एक्सीडेंट्स सिर्फ भारत में ही होते हैं. इन्हीं दुर्घटनाओं को देखते हुए सरकार ये नए सुरक्षा नियम लागू करना चाहती है.
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