Airbags Deadline: फ्रंट पैसेंजर्स एयरबैग मेंडेटरी करने की बढ़ने जा रही डेडलाइन, जानें क्या है नई तारीख
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने पहले एयरबैग अनिवार्य करने की समय सीमा 31 अगस्त थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 किया जा रहा है. मंत्रालय जल्द इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकता है.
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय एयरबैग मेंडेटरी करने की डेडलाइन में चेंज करने जा रहा है. इसमें अब ड्राइवर के पास वाली सीट पर एयरबैग (Airbag) की अनिवार्य करने की डेडलाइन बढ़ सकती है. इससे पहले कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते प्रकोप की वजह से कई जगह लॉकडाउन था, जिसकी वजह से अब मंत्रालय एयरबैग की अनिवार्यता की तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर के बाद करने जा रहा है.
31 दिसंबर तक बढ़ेगी डेडलाइन
वहीं पिछले साल सड़क परिवहन मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर 31 मार्च 2021 के बाद बनने वाली गाड़ियों में ड्राइवर और उसके पास वाली सीट के लिए एयरबैग को मेंडेटरी कर दिया था. लेकिन अप्रैल और मई में कोरोना की दूसरी लहर के चलते वाहन निर्माताओं को सड़क परिवहन मंत्रालय राहत देते हुए डेडलाइन को बढ़ाने जा रहा है. इसको लेकर नोटिफिकेशन जल्द जारी की जा सकती है. इस नोटिफिकेशन के बाद 31 दिसंबर 2021 के बाद बनने वाले सभी वाहनों में आगे की दोनों सीटों के लिए एयरबैग जरूरी होगा.
ये है मकसद
दरअसल कार ड्राइविंग के दौरान एक्सीडेंट होने पर आगे वाली सीट पर बैठे लोगों को ज्यादा जान का खतरा रहता है. ऐसे में इन एक्सीडेंट के खतरों को दूर करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राइवर और उसके पास वाली सीट के लिए एयरबैग को जरूरी कर करने जा रही है.
इतने होते हैं एक्सीडेंट्स
सड़क परिवहन एंव राजमार्ग मंत्रालय के की मानें तो हर साल देश में करीब 80 हजार लोग एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं. यानी दुनियाभर में होने वाले एक्सीडेंट्स के 13 फीसदी एक्सीडेंट्स सिर्फ भारत में ही होते हैं. इन्हीं दुर्घटनाओं को देखते हुए सरकार ये नए सुरक्षा नियम लागू करना चाहती है.
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