सड़क पर टूव्हीलर चलाते समय एक अच्छे हेलमेट का इस्तेमाल बेहद जरूरी है. एक अच्छा हेलमेट हमेशान एक्सीडेंट में होने वाले नुकसान को खत्म कर देता है. कई बार तो राइडर की जान सिर्फ अच्छे हेलमेट की वजह से ही बच जाती है. लेकिन अक्सर देखा जाता है थोड़े से रुपयों के चक्कर में लोग सड़क पर कहीं से भी सस्ता हेलमेट खरीद लेते हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सड़क परिवहन एंव राजमार्ग मंत्रालय ने एक जून 2021 से बिना भारतीय मानक ब्यूरो या ISI मार्क वाले हेलमेट पर बैन लगा दिया है. इस नियम के मुताबिक टू-व्हीलर्स पर ISI मार्क वाले हेलमेट का यूज नहीं करने वाले वाहन चालकों केस दर्ज किया जा सकता है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
होगी कानूनी कार्रवाई
केंद्र सरकार के नए नियम के मुताबिक अगर कोई बिना ISI मार्क वाले हेलमेट को बेचता है या खरीदता है तो दोनों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. यानी अब दोपहिया वाहन चालकों के लिए ISI मार्क वाले हेलमेट पहनना जरूरी हो गया है. यह हेलमेट BIS (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड) सर्टिफाइड होना चाहिए.
पिछले साल जारी हुई थी अधिसूचना
सड़क परिवहन एंव राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 26 नवंबर 2020 को जारी की गई नोटिफिकेशन, “दोपहिया मोटर वाहन चालकों के लिए हेलमेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020” में कहा गया है कि सभी दोपहिया वाहनों में उपयोग किए जाने वाले हेलमेट भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) प्रमाणित होने चाहिए और एक जून से उन पर भारतीय मानक (ISI) का चिह्न लगा होना चाहिए.
इतना हो सकता है जुर्माना
इन नए नियमों के जरिए केंद्र सरकार का मकसद सड़क पर टू-व्हीलर राइडर्स की सेफ्टी को बेहतर करना है. नए कानून का पालन न करने पर सख्त कदम उठाने और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा. अगर कोई व्यक्ति बिना ISI मार्क वाले हेलमेट का निर्माण, भंडारण, बिक्री या आयात करता है, तो उसे एक साल तक की कैद या न्यूनतम एक लाख रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है.
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