Toll Tax Rule: टोल प्लाजा पर हुई देर तो नहीं देना होगा कोई टैक्स, जानिए क्या है नियम
देश मे सभी गाड़ियों के लिए फास्टैग अनिवार्य होने के बाद टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम घट गया है. एनएचएआई के अनुसार यदि किसी टोल पर फिर भी 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइन है. बिना टोल दिए वाहन आगे बढ़ सकेंगे.

10-Second Rule At Toll Plazas: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानि NHAI ने पिछले साल देश के प्रत्येक टोल प्लाजा पर हर एक वाहन के लिए 10 सेकंड से अधिक सर्विस टाइम नहीं होने के लिए गाइडलाइंस जारी किया था. मई 2021 में जारी इस दिशानिर्देश के अनुसार जब टोल प्लाजा पर यातायात का दबाव अधिक हो तब भी सर्विस टाइम 10 सेकंड से अधिक नहीं होना चाहिए. सर्विस टाइम का अर्थ टोल टैक्स वसूल करके गाड़ी को टोल बूथ से आगे जाने में लगने वाले समय से है. इस नियम का काम टोल नाकों पर गाड़ियों को लगने वाले समय को घटाना है. साथ में नए गाइडलाइंस के अनुसार टोल प्लाजा पर गाड़ियों को लाइन 100 मीटर से अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए. संस्था ने यह कहा था कि हर टोल बूथ से 100 मीटर पहले एक की पीली पट्टी बनाई जाएगी, जिससे इस दूरी का पता चल जाए. चलिए जानते हैं यदि इन नियमों का पालन न होने पर क्या हो सकता है.
क्या हैं नियम?
1. नियमों के अनुसार किसी भी नेशनल हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर गाड़ियों के लिए वेटिंग पीरियड 10 सेकंड से अधिक नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता है तो आप बिना टैक्स दिए भी जा सकते हैं.
2. किसी भी टोल प्लाजा 100 मीटर से ज्यादा लंबी गाड़ियों की लाइन नहीं होनी चाहिए, जिससे यात्रियों को अधिक इंतजार न करना पड़े.
3. यदि आपको 100 मीटर अधिक से लंबे लाइन में इंतजार करना पड़ता है तो बिना टोल दिए भी आगे बढ़ सकते हैं.
4. हर टोल बूथ से 100 मीटर के डिस्टेंस पर पीली पट्टी बनी होनी चाहिए.
क्यों बना नया नियम?
देश में सभी गाड़ियों के लिए फास्टैग अनिवार्य होने के बाद टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम घट गया है. एनएचएआई के अनुसार यदि किसी टोल पर फिर भी 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइन है. बिना टोल दिए वाहन आगे बढ़ सकेंगे. भारत सरकार फास्टैग को अनिवार्य कर चुकी है और टोल बूथों पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और यात्रियों का समय बचाने के लिए ये नियम बनाया गया है.
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