Traffic Challan Rules: फोन पर बात करने पर भी नहीं कटेगा चालान, बस आपको करना होगा ये काम
No Challan On Handsfree Calls: अगर आप कार चलाते समय फोन पर बात करना चाहते हैं लेकिन चालान कटने के डर से नहीं करते हैं, तो एक तरीका है, जिससे आप फोन पर बात भी कर सकते हैं और चालान भी नहीं कटेगा.
Traffic Rules: अगर आप कार चलाते समय फोन पर बात करना चाहते हैं लेकिन चालान कटने के डर से नहीं करते हैं, तो आपको बता दें कि एक तरीका है, जिससे आप फोन पर बात भी कर सकते हैं और चालान भी नहीं कटेगा और अगर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट देती है तो इस स्थिति में आप उसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं. यह उन लोगों के लिए राहत की बात है जो तमाम जरूरी कारणों से कार चलाते वक्त फोन पर बात करते हैं.
ट्रैफिक नियम के अनुसार, हैंड्स फ्री कम्युनिकेशन फीचर के माध्यम से मोबाइल पर बात करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में नहीं आता है. केन्द्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडगरी ने कहा कि 'यदि कोई कार चलाते समय हैंडस फ्री कम्यूनिकेशन फीचर के माध्यम से मोबाइल पर बात कर रहा है तो यह दंडात्मक कार्रवाई के अंतर्गत नहीं आएगा. अब से ड्राइवर को इसके लिए कोई भी जुर्माना नहीं देना पड़ेगा.'
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आपको बता दें कि केरल राज्य के एर्नाकुलम से कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने लोकसभा में सवाल किया था कि क्या मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा-84(ग) के तहत मोटर वाहनों में हैंड्स-फ्री कम्युनिकेशन फीचर के माध्यम से मोबाइल पर बात करने पर दंड का प्रावधान है.
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इसके जवाब में केन्द्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडगरी ने बताया कि 'इस एक्ट के तहत वाहन चलाते समय हैंड-हेल्ड कम्युनिकेशन के माध्यम से बात करने पर दंड का प्रावधान है जबकि हैंड्स-फ्री कम्युनिकेशन के माध्यम से बात करने पर किसी भी तरह के दंड का प्रावधान नहीं है.'
हेलमेट ना लगाने पर सस्पेंड होगा ड्राइविंग लाइसेंस
मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत हेलमेट ना लगाने पर दो पहिया वाहन चालकों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं, मोटर वाहन अधिनियम की धारा-134C के तहत हेलमेट ना लगाने पर 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड किया जा सकता है.