Traffic Challan Relief: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए यह घोषणा की है कि वाहन मालिकों के सभी निजी और कमर्शियल ट्रैफिक चालान जो 2017 से 2021 तक लंबित है, को रद्द किया जाएगा. एक आधिकारिक दस्तावेज़ के अनुसार, सभी प्रकार के वाहनों, जिनका चालान 1 जनवरी 2017 और 31 दिसंबर 2021 के बीच जारी किया गया है और वे अभी भी लंबित हैं तो इनपर यह रद्दीकरण लागू होगा. इसमें वे सभी मामले शामिल हैं जो वर्तमान में विभिन्न अदालतों में लंबित हैं.


लोगों को मिलेगी राहत


एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अदालती मामलों की सूची प्राप्त करने के बाद पोर्टल से सभी ट्रैफिक चालान को वापस ले लें. उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से राज्य के कई निजी और व्यावसायिक वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिनका ट्रैफिक चालान का मामला लंबित है.


इस नियम के अनुसार रद्द हुआ चालान


शासन ने सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों को न्यायालय की सूची प्राप्त होने के बाद लंबित चालानों को ई-चालान पोर्टल से हटाने के निर्देश जारी किये हैं. सीएम योगी के इस फैसले से लाखों वाहन मालिकों ने खुशी जताई है. परिवहन आयुक्त ने कहा कि पुराने लंबित चालानों को रद्द करना जून 2023 के यूपी अध्यादेश संख्या 2 के अनुसार है. हालांकि नोएडा में किसान ऐसे चालानों को रद्द करने का विरोध कर रहे थे.


यूपी ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से करें जानकारी


सरकार के इस कदम से पूरे यूपी में करोड़ों ट्रैफिक चालान माफ हो जाएंगे. पुराने लंबित चालानों को रद्द करने के बाद इस अवधि के बाद काटे गए चालान का भुगतान लोग वाहन ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से कर सकते हैं. सरकार के इस फैसले की पूरी जानकारी यूपी ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए प्राप्त की जा सकती है और इसके लिए केवल वाहन नंबर की आवश्यकता होगी. इसके अलावा, जिन ड्राइवरों को लगता है कि उनका गलत चालान काटा गया है, तो वे वेबसाइट पर इसकी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं.


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