Traffic Challan: कार या बाइक पर बैठाई अंजान सवारी तो कट जाएगा चालान, जानें क्या है नियम
एक प्रस्ताव में कोर्ट को जानकारी दी गई है कि बहुत से लोग अपने नॉन-ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का इस्तेमाल कमर्शियल व्हीकल के रूप में कर रहे हैं, जिससे पैसेंजर्स के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है. पढ़ें खबर -
New Traffic Rules: अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सी बाइक या कार सवार बीच रास्ते में किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट दे देते हैं और यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह सवारी बैठाने पर आपका चालान भी काटा जा सकता है. क्योंकि नियमों के अनुसार केवल कमर्शियल वाहन चालक ही अपनी गाड़ी में किसी अनजान सवारी को बैठा सकते हैं. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस तरह के नॉन-ट्रांसपोर्ट व्हीकल के माध्यम से होने वाले बाइक और कार पूलिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है. यानि अब सफेद नंबर प्लेट लगे वाहन इस तरह से कमर्शियल सवारियों को नहीं बैठ सकते हैं.
क्या है व्हीकल पूलिंग
फिलहाल देश के कई शहरों में ऐप, ऑटो और कार आधारित टैक्सी सर्विस चल रही हैं. इन सेवाओं में बहुत से लोग अपने निजी वाहनों का भी प्रयोग करने लगते हैं. लेकिन अब नए नियमों के तहत इसे गलत माना जाएगा. 13 जनवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो (Rapido) को लाइसेंस प्राप्त किए बिना सवारी बैठाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने फटकार लगाई है. ऐसे वाहनों को तुरन्त सेवा से हटाने का आदेश दिया गया है, लेकिन इसके लिए कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
प्रस्ताव में क्या कहा गया है?
एक प्रस्ताव में कोर्ट को जानकारी दी गई है कि बहुत से लोग अपने नॉन-ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का इस्तेमाल कमर्शियल व्हीकल के रूप में कर रहे हैं, जिससे पैसेंजर्स के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है. इस प्रस्ताव में कहा गया है कि बहुत अधिक संख्या में नॉन-ट्रांसपोर्ट कैटेगरी के वाहन सड़कों पर मौजूद हैं और इन वाहनों का इस्तेमाल पैसेंजर पूलिंग के लिए होने के कारण वैलिड परमिट धारी वाहनों की कमाई पर भी असर पड़ता है.