Traffic Chalan: भारत में अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को ट्रैफिक चालान से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. कभी-कभार तो ऐसा होता है कि हमें पता भी नहीं होता और चालान कट जाता है. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बिना आपकी गलती के ट्रैफिक पुलिस ने बेवजह आपके नाम चालान काट दिया हो. ऐसे में हम आपको एक बड़े सॉल्यूशन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप भारी-भरकम जुर्माने से खुद को बचा सकते हैं.


दरअसल, हम लोक अदालत की बात कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप चालान को खत्म कर सकते हैं. लोक अदालत के जरिए पेंडिग या फिर पुराने मुकदमों और विवादों को निपटाया जाता है. ऐसे में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से लोक अदालत की तारीखों का एलान किया गया है. 14 सितंबर को तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत होने वाली है, जिसमें आप ट्रैफिक चालान से जुड़े मामले को सुलझाने के लिए लोक अदालत की तरफ रुख कर सकते हैं. लेकिन इसके आपको नीचे दी गई चीजों को ध्यान में रखना होगा. 


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  • सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें:- पहली जरूरी चीज आपके लिए यही है कि आपको ट्रैफिक चालान से संबंधित सभी आवश्यक कानूनी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है. इसके अलावा किसी भी उल्लंघन में कोई भी नोटिस या संचार शामिल हो, उसे भी शामिल कर लें

  • हेल्प डेस्क से कॉन्टैक्ट करें:- लोक अदालतों के लिए हेल्प डेस्क भी स्थापित किए जाते हैं. इनमें ट्रैफिक हेल्प डेस्क भी शामिल हैं. ये हेल्प डेस्क आपको अदालत में अपना मामला कैसे पेश करना है, इस मामले में मार्गदर्शन देते हैं.

  • मामले का रजिस्ट्रेशन जरूरी:- लोक अदालत में मामला पेश करने के लिए आपको अपना वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ सकता है. यह आपके वाहन के खिलाफ जारी किए गए पेंडिंग चालान की डिटेल्स पता करने में मदद करता है

  • पहले अपॉइंटमेंट बुक करें:- अब आपके लिए अगला कदम अपॉइंटमेंट बुक करना है. अपॉइंटमेंट के मुताबिक ही आप लोक अदालत जा सकते हैं. अपॉइंटमेंट के मुताबिक ही आपको निर्धारित डेट पर लोक अदालत में हाजिर होना है. 


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