Mandatory Traffic Rules: अगर आपके पास दोपहिया वाहन हैं और रोज इस वाहन से घर से ऑफिस या कहीं बाहर जाते हैं तो हम आपको बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं. अब स्कूटर और बाइक चलाते वक्त हर हाल में पीछे बैठने वाले शख्स को हेलमेट पहनना होगा. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पीछे बैठने वाले शख्स को हेलमेट पहनना अनिवार्य है हालांकि देश के अधिकांश हिस्सों में इसका पालन नहीं होता है.


दरअसल, हाईकोर्ट के आदेश के बाद आंध्र प्रदेश के बड़े शहर विशाखापट्टनम में 1 सितंबर से एक नया नियम लागू होने जा रहा है. जिसके चलते अब बाइक चलाते वक्त हर हाल में पीछे बैठने वाले शख्स को हेलमेट पहनना होगा. शहर में बढ़ते हादसों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.


नियमों का हर हाल में करना होगा पालन


इसको लेकर विशाखापट्टनम पुलिस का कहना है कि नियमों का उल्‍लंघन करने पर 1035 रुपये का चालान काटा जाएगा. इसके साथ ही नियम तोड़ने वालों का लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्‍पेंड भी किया जा सकता है.


पुलिस की तरफ से हेलमेट की क्‍वालिटी को लेकर भी हिदायत दी गई है. इसके लिए बताया गया है कि केवल आईएसआई मार्क वाले हेलमेट ही पहनने अनिवार्य होंगे. अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए सख्‍त एक्‍शन लिया जाएगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई हो या दिल्ली हो, इन बड़े शहरों में स्‍कूटर-बाइक पर पीछे बैठने वाले लोगों के हेलमेट पहनने के नियम को कड़ाई से लागू किया जाता है.


बहुत से शहरों में तो ऐसा भी होता है कि केवल दोपहिया वाहन चलाने वाले चालक के हेलमेट नहीं पहनने का ही चालान काटा जाता है. ऐसे में आपको इन नियमों का पालन हर हाल में करना चाहिए.


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