Driving Without Driving Licence: भारत में ट्रैफिक नियमों के अनुसार किसी भी वाहन को सड़क पर चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा साथ रखना अनिवार्य है. ऐसा न करना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जाता है. मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार सड़कों पर सिर्फ वही व्यक्ति वाहन चलाने के पात्र हैं, जिनके वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद हो. यदि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कोई व्यक्ति वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो ट्रैफिक पुलिस उसका चालान काट सकती है. लेकिन हमेशा लाइसेंस को अपने साथ रखना मुश्किल होता है. और कई बार ऐसे लोगों का भी चालान कट जाता है जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता तो है, लेकिन वे अक्सर उसे अपने साथ रखना भूल जाते हैं और चेकिंग के दौरान लाइसेंस न प्रस्तुत कर पाने के कारण ट्रैफिक पुलिस यह मान लेती है कि व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है. ऐसे में बिना वजह भारी खर्चा हो सकता है. अगर आप भी अक्सर ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ रखना भूल जाते हैं तो आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे तरीके के बारे में जिससे आप फिर भी चालान से बच सकते हैं. बस इसके लिए आपको एक आसान सा काम करना होगा. 


क्या करें?


यदि आप हमेशा अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस रखना भूल जाते हैं तो एक आसान काम आपको इस झंझट से बचा सकता है. दरअसल, सरकारी नियमों के अनुसार एक ऐसी व्यवस्था है कि आपको हमेशा अपने साथ हार्ड कॉपी में अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसकी सॉफ्ट कॉपी भी ट्रैफिक पुलिस को दिखा सकते हैं. लेकिन यह सॉफ्ट कॉपी वाला नियम किसी भी तरह के फोटो या स्कैन किए डीएल के लिए मान्य नहीं होता है. इसके लिए आपको अपने फोन में एक सरकारी एप डिजिलॉकर में इसे डाउनलोड और सेव करके रखना होगा. तभी नियमों के अनुसार आपको ड्राइविंग लाइसेंस धारक माना जाएगा. 


डिजिटल इंडिया की है पहल


भारत सरकार लगातार अपनी डिजिटल इंडिया की मुहिम पर बल दे रही है. इसी के लिए सरकार ने एक मोबाइल ऐप डिजीलॉकर को लॉन्च किया था. इसमें देश के नागरिक अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को पेपरलेस फॉर्मेट में डिजिटल तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं और जरुरत पड़ने पर इसका उपयोग कर सकते हैं. इस ऐप पर सेव किए गए सभी डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से मान्य हैं. इसमें आप अपने डीएल को भी सेव करके रख सकते हैं.


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