Traffic Rules: सड़क पर रोकने के बाद ये काम नहीं कर सकती ट्रैफिक पुलिस, जानें क्या हैं आपके अधिकार
अगर आपके साथ भी ट्रैफिक पुलिस ये काम करती है तो आपको आपके अधिकार पता होने चाहिए...पढ़ें पूरी खबर-
Motor Vehicle Act Rules: सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति को ट्रैफिक नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है. इन नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को भारी चालान भी भरना पड़ता है. लोगों को ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हुए पाए जानें पर ट्रैफिक पुलिस उन्हें रोकती है. ऐसे में बहुत से लोग ऐसे भी होते जो रोके जाने पर भागने की कोशिश करने लगते हैं. ऐसे लोगों को रोकने के लिए कई बार ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहन से चाबी निकालने की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं. लेकिन ऐसा करना कितना सही है? और क्या उनके पास ऐसा करने का अधिकार है? इन सवालों का जवाब जानने आपके लिए बहुत आवश्यक है. तो जानिए क्या हैं यातायात पुलिस द्वारा वाहन से चाबी निकालने को लेकर ट्रैफिक नियम.
कौन लगा सकता है जुर्माना?
भारतीय मोटर व्हीकल एक्ट 1932 के मुताबिक, ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर जुर्माना लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मी को कम से कम एक सहायक उप-निरीक्षक (ASI) रैंक के पद होना आवश्यक है. इसके अतिरिक्त नियम तोड़ते हुए पकड़े जाने पर एएसआई, सब-इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के पास जुर्माना लगाने का अधिकार है. इसके अलावा मौजूद ट्रैफिक कांस्टेबल केवल उपर्युक्त अधिकारियों की सहायता कर सकते हैं, लेकिन वे गाड़ी से चाबी नहीं निकाल सकते हैं.
इन बातों का रखें ध्यान
- कभी भी ट्रैफिक पुलिस द्वारा यदि आपको नियमों के उल्लंघन करने पर रोका जाता है तो उनके पास चालान काटने के लिए चालान बुक या ई-चालान मशीन होना अनिवार्य है, इसके बिना आपका नहीं काटा जा सकता है.
- चालान कटने के लिए ट्रैफिक पुलिस को यूनिफॉर्म में होना अनिवार्य है, साथ ही नेम प्लेट पर उनका नाम भी होना चाहिए. यदि ऐसा नहीं है तो आपके पास उनका पहचान पत्र मांगने का अधिकार है.
- यदि ट्रैफिक पुलिस के किसी हेड कांस्टेबल द्वारा चालान काटा जाता है तो उसकी अधिकतम राशि 100 रुपये हो सकती है, उससे अधिक नहीं.
- यदि कभी कोई पुलिस कर्मी आपकी गाड़ी की चाबी निकलता है आपको उसका वीडियो बना लेना चाहिए और उसकी शिकायत आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पर कर सकते हैं.
- ट्रैफिक पुलिस यदि आपको रोककर आपके साथ दुर्व्यवहार या गलत शब्द का प्रयोग करती है तो आप इसकी शिकायत तुरंत उनके वरिष्ठ अधिकारी से कर सकते हैं.
- यदि आपका चालान काटा गया है और आपके पास तुरंत जुर्माना राशि चुकाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है तो आपके पास उसे बाद में भी चुकाने का अधिकार है. इस स्थिति में ट्रैफिक पुलिस आपका ड्राइविंग लाइसेंस जमा कर सकती है.