Central Government Action Plan: लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने खराब हेलमेट की बिक्री पर एक्शन लेने का प्लान बनाया है. देशभर में हो पहिया वाहनों की खूब डिमांड है. वहीं टू-व्हीलर चलाते वक्त सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है.


अब सरकार घटिया क्लालिटी के हेलमेट बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रही है. वहीं सरकार के इस फैसले का टू-व्हीलर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी समर्थन किया है.


सड़क दुर्घटना पर लगेगी लगाम


भारत सरकार ने ये फैसला देशभर में हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए लिया है. द मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इस पत्र के माध्यम से सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को खराब हेलमेट बेचने वालों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं.


हेलमेट के लिए जरूरी है ISI रजिस्ट्रेशन


ISI रजिस्ट्रेशन वाले हेलमेट को ही बाजार में बेचने की अनुमति है. वहीं कई लोग हेलमेट पर फेक ISI का मार्क लगाकर मार्केट में बेच रहे हैं. सरकार ने ऐसे ही लोगों का पता लगाने के निर्देश दिए हैं. देशभर में बिना BIS सर्टिफिकेट के ही लोग खराब क्वालिटी के हेलमेट बेच रहे हैं.


ISI का मार्क देश में बनने वाले औद्योगिक उत्पादों को दिया जाता है. इससे लोगों को जानकारी मिलती है कि इस उत्पाद को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS सर्टिफिकेट) द्वारा स्वीकृति दी गई है.


टू-व्हीलर हेलमेट एसोसिएशन ने किया समर्थन


टू-व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है. एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव कपूर ने कहा कि 'बीआईएस मार्क के बिना वस्तुओं का निर्माण, बिक्री और भंडारण निषिद्ध है और यह एक अपराध है.'


ट्रैफिक रूल्स का करें पालन


देश में दो पहिया वाहनों पर हेलमेट लगाना एक नियम के रूप में है. इसके साथ ही टू-व्हीलर पर केवल दो लोगों के ही बैठने की अनुमति है. इन नियमों को न मानने की स्थति में और ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने की स्थिति में बाइक सवार लोगों का चालान भी काटा जाता है.


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