केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का ऐलान किया. जिसके तहत आपकी पुरानी गाड़ी स्क्रैप सर्टिफिकेट देने पर आपको न सिर्फ नई गाड़ी पर डिस्काउंट मिलेगा बल्कि रोड टैक्स में भी छूट मिल सकती है. नए व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत देश में चलने वाले वाहनों को एक तय समय के अनुसार फिटनेस टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा. नई पॉलिसी के मुताबिक प्राइवेट व्हीकल्स को 20 साल के बाद और कमर्शियल व्हीकल्स को 15 साल के बाद फिटनेस टेस्ट कराना होगा. पुरानी गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट ऑटोमेटेड सेंटर्स में किया जाएगा, जिसका निर्माण सरकार जल्द ही करेगी. इन सेंटर्स पर वाहनों की फिटनेस टेस्ट होगा जहां उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा. आइए जानते हैं नई स्क्रैपिंग पॉलिसी की दस बड़ी बातें कौनसी हैं.
ये हैं स्क्रैपिंग पॉलिसी की 10 बड़ी बातें
नई स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत अगर कोई पुरानी गाड़ी स्क्रैप में देकर नई गाड़ी लेता है तो उसे 5 फीसदी छूट मिलेगी.
नई गाड़ी खरीदने पर तीन साल के लिए 25 फीसदी रोड टैक्स में डिस्काउंट मिलेगा.
नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के समय रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी जाएगी.
इस पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों को स्क्रैपिंग सेंटर पर जाकर अपनी गाड़ी की स्क्रैप वैल्यू पता करनी होगी.
वाहनों की फिटनेस के लिए हर जिले में फिटनेस सेंटर खोला जाएगा.
वाहन का रजिस्ट्रेशन खत्म होते ही फिटनेस टेस्ट करवाना पड़ेगा.
नई स्क्रैप पॉलिसी में विंटेज कारों को शामिल नहीं किया जाएगा.
पुरानी गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस और रिन्यूअल फीस में इजाफा किया जाएगा.
वाहन को स्क्रैप करवाने पर कीमत का चार से छह प्रतिशत गाड़ी के मालिक को दिया जाएगा.
एक साल में टोल बूथ हटेंगे, GPS के जरिए टैक्स वसूला जाएगा.
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