इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सरकार का बड़ा फैसला, अब नहीं देनी होगी इन वाहनों की रजिस्ट्रेशन और RC रिन्यूअल फीस
स्क्रैप पॉलिसी के बाद अब केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब ऐसे व्हीकल्स खरीदने पर रजिस्ट्रेशन और आर सी रिन्यूअल फीस नहीं देनी होगी.
देश में बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है. वहीं इस बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. दरअसल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने का फैसला लिया है. इसे लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी की है. सरकार का मानना है कि इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाने के लिए लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा.
नहीं देनी होगी फीस
केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले रजिस्ट्रेशन फीस या रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस को माफ किया जाएगा. इसका मतलब है कि अगर आप नया इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी. यही नहीं आरसी के एक्सपायर होने पर इसकी रिन्यूअल फीस भी नहीं देनी पड़ेगी.
सभी के लिए है नियम
केंद्र सरकार का ये नियम सिर्फ कार पर नहीं बल्कि बैटरी से चलने वाले सभी व्हीकल्स पर लागू होगा. इसमें टू-व्हीलर्स, थ्री-व्हीलर्स सभी शामिल हैं. इसके पीछे सरकार का मकसद है कि लोग अब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही यूज करें. इसे लेकर केंद्रीय मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से जानकारी दी है.
कोई आपत्ति नहीं आई सामने
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं मंत्रालय ने अब से दो महीने पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने का प्रपोजल तैयार किया था. इस संबंध में तैयार ब्लू प्रिंट में मंत्रालय ने साफ किया था कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने पर सरकार विचार कर रही है. इसके लिए स्टेकहोल्डर्स से लेकर आम लोगों से राय ली गई थी. इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताने की लोगों को एक महीने की छूट थी दी गई थी, लेकिन इस दौरान इस प्रस्ताव पर किसी ने भी अपनी आपत्ति नहीं जताई.
ये भी पढ़ें
Electric Cars: आपकी Electric Car को इन 4 चीजों से पहुंच सकता है नुकसान, जान लें इनके बारे में
MG मोटर ने अपनी अपकमिंग SUV में कनेक्टेड फीचर के लिए इस कंपनी से मिलाया हाथ, बेहतर होगा एक्सपीरिएंस