Subsidy on Electric Vehicles: यूपी सरकार ने हाल ही में प्रदेश में 14 अक्टूबर के बाद खरीदी गयीं इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी देने की घोषणा की है, जोकि 13 अक्टूबर 2023 तक खरीदी जाने वालीं गाड़ियों पर भी दी जाएगी. अगर आपने इस बीच कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदी है, तो आप इन स्टेप्स के साथ सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते है.


सब्सिडी के लिए ऐसे करें अप्लाई-



  • इसके लिए सबसे पहले आपके नाम से 14 अक्टूबर, 2022 के बाद सब्सिडी के अंदर आने वाली केटेगरी की इलेक्ट्रिक गाड़ी का होना जरुरी है. जिसका रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में किया गया हो.

  • अप्लाई के लिए ग्राहक को सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी पोर्टल (upevsubsidy.in) पर लॉग इन करने के लिए LoginID और पासवर्ड बनाना होगा. जिसकी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है.

  • अप्लाई करते समय गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के बाद सब्सिडी पोर्टल खुद कुछ जरुरी जानकारियां भर देगा और जो कॉलम बाकि बचेंगे, उन्हें ग्राहक को भरना होगा. जिसमें ईवी पर सब्सिडी लेने के लिए ग्राहक की बैंक डिटेल (बैंक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड आदि)

  • ग्राहक को अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर पोर्टल पर अपलोड करना होगा. ध्यान रहे कि ग्राहक वही फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करेगा, जो उसने गाड़ी रजिस्ट्रेशन के समय डीलर के जरिये से वाहन पोर्टल पर अपलोड किया था.

  • ग्राहक को बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स को वेरिफाई करने के लिए अपना कैंसल चेक या पासबुक अपलोड करनी होगी. ध्यान रहे कि बैंक खाता ग्राहक के ही नाम होना जरुरी है, किसी अन्य का बैंक अकाउंट्स एक्सेप्ट नहीं होगा.

  • ग्राहक जमा करने से पहले इस बात की जांच कर लेगा, कि उसके द्वारा दी गयी सारी जानकारी (गाड़ी और ग्राहक दोनों से सम्बंधित) सही हैं. किसी भी तरह की मिस्टेक और गलत जानकारी भारी जाने पर आवेदक को ईवी पर सब्सिडी नहीं मिल पायेगी.

  • अप्लाई करने के बाद ग्राहक इसका स्टेटस भी देख सकेंगे. इसे देखने के लिए उन्हें एप्लीकेशन स्टेटस पर जाना होगा, जहां गाड़ी नंबर और चेसिस नंबर के आखिरी के 5 डिजिट डालते ही करंट स्टेटस सामने आ जाएगा.


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