Tax Exemption on EVs in UP: देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को और बढ़ावा देने के लिए, इलेक्ट्रिक गाडियां खरीदने पर अगले तीन साल तक रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेने का फैसला किया है. ईवी पर दी जाने वाली इस छूट की शुरुआत 14 अक्टूबर 2022 से लागू मानी जाएगी. जिसके लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. साथ ही अगर कोई व्यक्ति राज्य में ही उत्पादन होने वाली इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद करता है तो उसे रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन में पांच साल तक की छूट दी जाएगी.


तत्काल लागू किये जायेंगे निर्देश


सरकार इस फैसले को जल्द से जल्द लागू अमल में लाना चाहती है. इसीलिए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मौजूद आरटीओ के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें 14 अक्टूबर 2022 के बाद प्रदेश में बेचे या रजिस्टर किये गए इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 % की छूट दी जाएगी. जो अगले तीन साल यानि 13 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगी.


तीन से पांच साल तक की मिलेगी छूट


14 अक्टूबर 2022 के बाद से बिक्री या रजिस्टर्ड किये गए वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन में पूरी तरह छूट दे रही है. जिसे वाहनों के उत्पादन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक वो जिनका उत्पादन राज्य के बाहर हुआ है. ऐसे वाहनों पर ये छूट तीन साल तक दी जाएगी और दूसरी वो जिनका उत्पादन प्रदेश में ही हुआ है. उन पर ये छूट अगले पांच साल तक दी जाएगी. छूट दी जाने वाले वाहनों में सभी तरह के वाहन शामिल है. जिनमें इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी सेल से संचालित टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, फोर-व्हीलर, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसी सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियां शामिल हैं.


ईवी के फैक्ट्री कीमत पर भी मिलेगी छूट


उत्तर में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन के अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फक्ट्री कीमत पर भी सब्सिडी के रूप में 15 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी. लेकिन ये सब्सिडी पहले 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही लागू होगी, जिसमें इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर 5,000, पहले


50,000 इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर पर 12,000 रुपये, पहले 25,000 फोर व्हीलर पर 1,00,000 रुपये तक की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा अगर कोई इलेक्ट्रिक बस खरीदता है, तो पहली 400 इलेक्ट्रिक बसों पर प्रति बस 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी.


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