Traffic Rules: ट्रैफिक पुलिस के ऊपर यातायात व्यवस्था से लेकर सड़क दुर्घटना कम हों, इसे लेकर लगातार देख-रेख करने तक की बड़ी जिम्मेदारी होती हे. साथ ही चोरी के वाहनों की तलाश या अवैध डॉक्यूमेंट से वाहन चलाने जैसी गतिविधियों तक पर नजर रखने की जिम्मेदारी होती है. इसलिए अपनी कार या बाइक लेकर निकलने से पहले वाहन के सभी और वैध डॉक्यूमेंट लेकर चलें. कौन-कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेकर चलना है और क्या सावधानियां रखनी हैं, चलिए जानते हैं.
ड्राइविंग लइसेंस
ट्रैफिक पुलिस अगर कभी भी आपको रोकती है, तो सबसे पहले आपसे डीएल यानि ड्राइविंग लइसेंस की मांग करेगी. डीएल इस बात की पुष्टि करता है कि आप वाहन चलाने के योग्य हैं. इस लिए ड्राइविंग लइसेंस अपने साथ लेकर चलें.
वाहन इंश्योरेंस
किसी भी तरह के वाहन को बिना वैध इंश्योरेंस के चलाना ट्रैफिक नियमों का उलंघन है. अगर ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपसे तगड़ा जुर्माना वसूला जा सकता है और यही गलती अगर आप बार-बार दोहराते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस आपकी कार को जब्त भी कर सकती है. इसलिए इस डॉक्यूमेंट को वाहन से कहीं भी आते-जाते समय अपने पास जरूर रखें.
पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC)
वाहन चलाते वक्त अगर ट्रैफिक पुलिस रोकती है, खासकर इस समय जब प्रदूषण का लेवल पहले से ही बढ़ा हुआ है. ऐसे में आपसे PUC सर्टिफिकेट की भी मांग कर सकती है. ये सर्टिफिकेट इस बात को साबित करता है कि आपके वाहन से निकलने वाला प्रदूषण तय मानक के अनुसार है और PUC न होने की स्थिति में आपको 10,000 रूपये का भरी चलान भरना पड़ सकता है.
रजिस्ट्रशन प्रमाण पत्र (RC)
इस डॉक्यूमेंट में आप जिस वाहन को चला रहे हैं, उस वाहन की सारी डिटेल होती है. जैसे इस वाहन को कब ख़रीदा गया, किसके नाम पर है, किस फ्यूल से चलता है, कितनी सिटिंग कैपेसिटी है आदि. यानि उस वाहन की वैधता को बताता है. इसलिए इस डॉक्यूमेंट को साथ रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो आपके ऊपर चोरी का वाहन चलने जैसा संदेह भी किया जा सकता है. जबतक कि आप इसके डॉक्यूमेंट नहीं दिखा देते.
स्पीड का रखें खयाल
इन सभी डॉक्यूमेंट के होने के बाद भी अगर आपकी स्पीड तय मानक से ज्यादा है या आपने रेड लाइट जंप कर दी या ज़ेबरा क्रासिंग पार कर दी, जैसी स्थिति में पकड़े जाने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है.
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