नई दिल्ली: देशभर में जारी लॉकडाउन और कोरोना वायरस के चलते 31 जुलाई तक मोटर वाहनों अधिनियमों के तहत विभिन्न दस्तावेजों की वैधता बढ़ा दी गई है. मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेस (MORTH) ने ये आदेश जारी किया है. इसके मुताबिक एक फरवरी से रिन्यूअल में देरी के चलते लेट फीस नहीं मांगी जायेगी.
बताया जा रहा है कि आदेश के अनुसार इन दस्तावेज़ों के नवीकरण समेत गतिविधि के लिए 1 फरवरी या उसके बाद अगर शुल्क जमा किया गया है लेकिन गतिविधि पूरी नहीं हो सकी है. इसके बावजूद जमा राशि को वैध माना जाएगा. सरकार द्वारा जारी आदेश में ये भी कहा गया है कि ये निर्णय इसलिये लिया गया क्योकि देश भर में लॉकडाउन होने और सरकारी परिवहन कार्यकालों के बंद रहने की वजह से शुल्कों को लेकर कठनाइयों का ग्राहकों को सामना करना पड़ा है.
इसलिए ये फैसला (MORTH) ने लिया है. आपको बता दे, ऑटो कंपनियों ने भी अपने ग्राहकों को राहत दी है. कमर्शियल गाड़ियों की वारंटी लॉकडाउन के दौरान खत्म हो रही थी उसको बढ़ा दिया गया है.
इसमें ये है कि अगर वाहन की वारंटी लॉकडाउन की आखरी तारीख तक खत्म हो रही है तो उसमें अतिरिक्त छूट दी गई है. देशभर में कोरोना महामारी के चलते सरकार ने 31 मई तक लॉकडाउन जारी रखा है.
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