Punjab Government Increased Vehicle Registration Fees: त्योहारी सीजन से पहले वाहन चालकों को एक बड़ा झटका लगा है. पंजाब सरकार ने कार और दोपहिया वाहन पर कर में एक प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की है. इससे राज्य में इन वाहनों की लागत बढ़ जाएगी.


परिवहन विभाग की अधिसूचना के अनुसार मोटर वाहन कर की नई दरें वाहन की वास्तविक कीमत पर लगाई जाएंगी. मोटर वाहन करों में बढ़ोतरी त्योहारों से पहले की गई है.


कितना प्रतिशत बढ़ गया टैक्स? 


नई दरों के अनुसार 15 लाख रुपये तक की लागत वाले चार पहिया वाहन पर कर नौ प्रतिशत से बढ़ाकर 9.5 प्रतिशत कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि वाहन की कीमत 7,500 रुपये तक बढ़ जाएगी.


पंद्रह लाख रुपये से अधिक लेकिन 25 लाख रुपये तक की लागत वाले चार पहिया वाहन की कीमत में लगभग 25,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी. इसका कारण कर की दर एक प्रतिशत बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दी गई है.


दोपहिया वाहनों पर भी बढ़ाया गया टैक्स


अधिसूचना के अनुसार, विभाग ने 25 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले वाहनों के लिए एक और श्रेणी जोड़ी है और इस पर 13 प्रतिशत की दर से कर लगाया गया है. एक लाख रुपये तक की लागत वाले दोपहिया वाहनों के लिए मोटर वाहन कर 0.5 प्रतिशत बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया गया है.


अधिसूचना के अनुसार यदि दोपहिया वाहन की कीमत एक लाख रुपये से अधिक है, लेकिन दो लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो कर की दर 10 प्रतिशत होगी. अधिसूचना के अनुसार, दो लाख रुपये से अधिक की लागत वाले दोपहिया वाहन पर 11 प्रतिशत मोटर वाहन कर लगेगा.


इससे पहले 12 फरवरी 2021 को सरकार ने पंजाब मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट-1924 में संशोधन कर नए मोटर व्हीकल टैक्स लागू किए थे. अब सरकार ने दोबारा संशोधन कर नए टैक्स को मंजूरी दी है. 


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