BH Series Number Plate: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक नोटिफिकेशन GSR 879(E) को भारत सीरीज (BH Series) के रजिस्ट्रेशन के संबंध में जारी किया है. इसके तहत BH सीरीज में और अधिक विस्तार और सुधार लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे. केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में 'BH सीरीज' नाम के एक वाहन पंजीकरण मार्क को 26 अगस्त 2021 को शामिल किया गया है, जिसे 15 सितंबर 2021 से देश में लागू किया जा चुका है. इससे वाहन मालिक के राज्य बदलने पर फिर से रजिट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं होती है.
BH सीरीज में हुए ये हुए बदलाव
अभी जिन वाहनों में सामान्य नंबर प्लेट लगे हैं उन्हें भी II सीरीज BH रजिस्ट्रेशन मार्क में परिवर्तित कराया जा सकता है. इसके लिए ग्राहक को BH सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा जिससे उन्हें BH सीरीज मार्क के लिए पात्र माना जाए. इसके लिए नियम 48 में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है, जिससे लोगों को BH सीरीज के लिए आवेदन करने में आसानी हो सके. इसका दुरुपयोग न हो सके इसके प्राइवेट सेक्टर के एंप्लॉयज को भी अपना वर्किंग सर्टिफिकेट उपलब्ध कराना होगा.
कैसे मिलता है रजिस्ट्रेशन
सभी सरकारी कर्मचारी अपनी ऑफिशियल ID कार्ड या अपना सर्विस सर्टिफिकेट के आधार पर भी BH ले सकते हैं. जिसकी बिक्री वह अन्य किसी भी व्यक्ति को कर सकते हैं. इसमें अभी तक नई गाड़ी के लिए ही इस सीरीज की व्यवस्था थी. इसके ज्यादा टैक्स चुकाना होता है. पहले पुरानी गाड़ी लेने वाले लोगों को यह सुविधा नहीं मिलती थी. BH सीरीज के साथ बिना किसी रोक टोक के एक से दूसरे रही में सफर किया जा सकता है.
कैसा होता है फॉर्मेट
भारत सीरीज (BH-Series) के नंबर प्लेट YY BH XX के फॉर्मेट में होता है. जिसमें पहले दो नंबर रजिस्ट्रेशन के वर्ष, उसके बाद भी मतलब भारत, इसके बाद चार अंको की संख्या, फिर एक अंग्रेजी अल्फाबेट होता है.
कैसे मिलेगा BH सीरीज नंबर
आवेदन के नियम व शर्तों को पूरा करते हुए पुरानी गाड़ी लेने वाले व्यक्ति को BH सीरीज का नंबर मिलेगा, इसके लिए गाड़ी खरीदने वाले व्यक्ति का नौकरी में ट्रांसफर हुआ हो सकता है. साथ ही BH सीरीज की गाड़ी रखने वाला एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को नियमों के अनुसार गाड़ी बेच सकता है. यह नंबर सीरीज केवल प्राइवेट वाहनों को ही जारी किए जाते हैं, कमर्शियल व्हीकल को नहीं.
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