नई दिल्ली: यातायात के नियमों का उल्लघंन करना अब लोगों का भारी पड़ सकता है. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए जुर्माने की रकम बढ़ाने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है. ये नियम पिछले महीने से लागू कर दिए गए हैं. आइए जानते हैं सरकार ने किस पर कितना जुर्माना बढ़ाया है.


सीट बेल्ट पर देना होगा 1000 रुपये जुर्माना
यातायात के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह ने जो नोटिफिकेशन जारी की है उसके मुताबिक हेलमेट नहीं लगाने और सीट बेल्ट नहीं बांधने पर जुर्माना अब 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा सरकारी अधिकारी के कामकाज में बाधा पहुंचाने के लिए जुर्माने की रकम 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दी गई है.


बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चलाने पर होगा इतना फाइन
नोटिफिकेशंस के मुताबिक प्रतिबंधित क्षेत्रों में हार्न बजाने पर पहली बार 1000 रुपये और दूसरी बार 2000 रुपये तक देने पड़ सकते हैं. वहीं बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने वालों को पहली बार 2000 रुपये और दूसरी बार 4000 रुपये देने पड़ेंगे. वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाने वालों और 14 साल से कम उम्र के वाहन चालकों को 5000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ेगा.


तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर होगा इतना जुर्माना
इसके अलावा तेज स्पीड में गाड़ी चलाने के लिए 2000 रुपये जुर्माना देना होगा. ड्राइविंग लाइसेंस में गलत सूचना देने के लिए जुर्माना ढाई सौ रुपये से बढ़ाकर दस हजार रुपये कर दिया गया है. टूव्हीलर पर तीन सवारी होने बैठने पर एक 1000 रुपये जुर्माना देना होगा. दमकल गाड़ियों या एंबुलेंस की राह में बाधा पहुंचाने पर 10,000 रुपये जुर्माना भरना होगा. वहीं गलत पार्किंग के लिए 1500 जुर्माना देना होगा. फर्जी डॉक्यूमेंट्स के सहारे गाड़ी बेचने पर एक लाख रुपये जुर्माना देना होगा.


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