Vehicle Modification Rules: कार को मॉडिफाइ कराने जा रहे हैं तो ये जानकारी आपके काम आएगी, नहीं तो पड़ सकते हैं 'लेने के देने'
मोटर-व्हीकल एक्ट की धारा 52(1) के मुताबिक, कंपनी की तरफ से वाहन में दिए गए सभी फीचर्स का होना जरुरी होता है. नियमों के मुताबिक बदलाव ही वैध है, उसके अलावा और कोई भी बदलाव अवैध माना जाता है.
Car Modification Rules: अब कार निर्माता कंपनियां अपनी कारों में डिमांड के चलते एक से बढ़कर एक लेटेस्ट फीचर्स की पेशकश कर रही हैं, बाबजूद इसके कार का शौकीन अपनी गाड़ी को दूसरों से अलग दिखने के चक्कर में आफ्टर मार्केट कई चीजें लगवा लेते हैं. इतना ही नहीं, अपनी गाड़ी में कई ऐसे बदलाव भी करवा लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें तगड़ा नुकसान भी झेलना पड़ता है. अगर आप भी अपनी कार में कुछ मॉडिफाई करवाना चाहते हैं, तो हम आपको इससे जुड़े कुछ जरुरी नियम बताने जा रहे हैं. ताकि आप भारी भरकम जुर्माना/चालान भरने से बच सकें.
इंजन बदलवाने के लिए NOC की जरुरत
कई बार गाड़ी का इंजन खराब होने पर या अपनी पसंद के चलते गाड़ी का इंजन चेंज करा लेते हैं, जोकि गैर कानूनी है. इंजन चेंज करवाने के लिए RTO विभाग से अनुमति लेनी होती है और नया इंजन लगवाने के बाद इसका दुबारा रजिस्ट्रेशन करवाना होता है. वही नियम के मुताबिक, बदला हुआ इंजन और पिछले इंजन एक ही फ्यूल पर चलने वाले होने चाहिए.
रंग बदलवाने के लिए भी NOC की जरुरत
अगर आपको अपनी कार का रंग अच्छा नहीं लग रहा या ज्यादा डेंट-पेंट की वजह से आप इस पर वही रंग करवाने की बजाय दूसरा रंग करवाना चाहते हैं. तो आपको इसके लिए अपने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) से अनुमति लेनी होगी. जिसके बाद ही आप इस पर नया पेंट करवा सकते हैं. बिना RTO की परमिशन के अपनी गाड़ी का रंग बढ़वाना आपकी जेब ढीली करा सकता है.
इन बदलाव के लिए अनुमति की जरुरत नहीं
अपनी कार में मॉडिफिकेशन करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना जरुरी है कि कार के मूल स्वरूप में कोई बदलाव न हो रहा हो. जैसे अगर आप अपनी गाड़ी के टायर्स बदलवाना चाहते हैं, तो आप बदलवा सकते हैं. लेकिन नए टायर्स का गाड़ी के टॉप मॉडल से मैच होना जरुरी है. वहीं अगर आप ऐसे टायर्स डलवा लेते हैं, जो उस वाहन के मॉडल में फिट नहीं होते, तो उसे गैर कानूनी माना जायेगा.
RTO में जमा करनी होती है फीस
अगर आप अपनी कार में ऐसा कोई बदलाव करवाने जा रहे हैं, जिससे कार का मूल स्वरूप बदल जायेगा. जैसे अगर आप कार का कलर चेंज कराना चाहते हैं, तो आपको अपने क्षेत्र के RTO कार्यालय में जाकर इस बदलाव के लिए कुछ फीस देनी होगी और उसे कार की RC में दर्ज करवाना होगा. जिसके बाद आप इसका कलर चेंज करवा सकते हैं.
ये बदलाव करने से बचें
कई बार ऐसी गाड़ियां देखने को मिल जाती हैं, जिनका मॉडिफाइड कराने के चक्कर में पूरा हुलिया ही बदल दिया जाता है. जैसे की डाइमेंशन में बदलाव, जोकि पूरी तरह गलत है. इसमें कभी बदलाव नहीं किया जा सकता है. इसके अलावा गाड़ियों में फैंसी हॉर्न, साइरन और प्रेशर हॉर्न का प्रयोग भी वर्जित है.