सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि कार ड्राइव गाड़ी करते समय मोबाइल का यूज किया जा सकता है. लेकिन ये साफ कर दिया गया है कि ये यूज सिर्फ रूट्स नैविगेशन के लिए ही किया जाएगा. इस दौरान ड्राइविंग पर कंस्ट्रेट होना बहुत जरूरी है. वहीं अगर ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसे एक से पांच हजार तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.


1 अक्टूबर से लागू होंगे ये नियम
मोटर वाहन (संशोधन) कानून के तहत ये नियम एक अक्टूबर से लागू किए जाएंगे. पिछले साल ही केंद्र सरकार ने इस कानून में कई संशोधन को लागू किया था, जिसमें परिवहन नियम से लेकर सड़क सुरक्षा आदि शामिल थे. इन नियमों के उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया था. वहीं भ्रष्टाचार को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेडेशन मिला था.


वेब पोर्टल के ज​रिए मेंटेन होंगे डॉक्युमेंट्स
मंत्रालय ने कहा कि उसने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन किया है. इसके तहत वाहन संबंधी जरूरी डॉक्युमेंट्स जैसे - लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स सरकार द्वारा संचालित वेब पोर्टल के माध्यम से मेंटेन किया जा सकेंगे. इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के जरिए कंपाउंडिंग, इम्पाउंडिंग, एंडॉर्समेंट, लाइसेंस का सस्पेंशन और रिवोकेशन, रजिस्ट्रेशन और ई-चालान जारी भी हो सकेगा.


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