कैसे बचें गैर-जरूरी चालानों से, ट्रैफिक नियमों और अधिकारों को जानना ही है बचाव
बढ़ते सड़क हादसे अधिकारियों और हम सबके लिए चिंता का विषय है. इन हादसों पर नियंत्रण बेहद जरूरी है. उसके लिए सबसे पहले हम सबको ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा. ट्रैफिक नियमों को जानने के साथ ही ये भी जानना होगा कि उसके उल्लंघन पर क्या सज़ा होती है.
मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत पुलिस अधिकारी चालान काट सकते हैं. पहले चालान कागडों के जरिए काटा जाता था, लेकिन अब इलेक्टॉनिक तरीके से भी चालान जारी किया जाता है. आज के समय में ई-चालान ज्यादा कारगर है. बिना किसी की उपस्थिति के कैमरा की मदद से ट्रैफिक नियमों का पालन करवाया जाता है. ई-चाला हाथों हाथ या जब कैमरा में पकड़ा जाए, तो जारी किया जा सकता है. ट्रैफिक पुलिसमैन के फोन में एक आधिकारिक एप्लीकेशन डाउनलोड होता है, जिसमें वे तुरंत फोटो खींच सकते हैं और ट्रैफिक उल्लंघन की जानकारी डाल सकते हैं. ई-चालान का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें किसी प्रकार का घूसखोरी या पैसों का लेन-देन नहीं हो सकता.
ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़े चालान से बचने के लिए आम नागरिक का ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके क्या अधिकार है और कैसे इन चालान से बचा जाए. सबसे पहले जब पुलिसवाले आपको रोकें, तो इसका मतलब है कि आपने कोई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है. मसलन सीट बेल्ट नहीं लगाई या बार-बार लेन बदल रहे या गाड़ी तेज चला रहे हैं. सबसे पहले हमें इन हरकतों को करने से बचना है. अगर पुलिस वाले आपका लाइसेंस, बीमा और गाड़ी के अन्य कागज मांगेंगे और अगर आपके पास ग़लती से ये सब नहीं है तो आप डिजीलॉकर की मदद से अपने सारे कागज दिखा सकते हैं. ये एप्लीकेशन सरकार ने बनाई है. इस ऐप में आप लॉगिन करके अपने सारे जरूरी कागज़ या दस्तावेज उसमें डाल लें. जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, आरसी. जब आपसे पुलिसवाला ये सब मांगे, तो डिजीलॉकर पर अपने जस्तावेज का नंबर डालिए. वो दस्तावेज ऐप में आ जाएगा और अगर वो सही तो फिर कोई पुलिसवाला आपसे भौतिक तरीके से वो दस्तावेज दिखाने को नहीं कह सकता है.
इसके बाद भी अगर कोई पुलिसवाला आपसे काग़ दिखाने की जिद्द करता है तो आप उनको बता सकते हैं कि 17 दिसंबर 2018 को भारत सरकार की ये अधिसूचना आई थी कि कोई भी दस्तावेज जो डिजीलॉकर पर दिखाया जाएगा, वो मान्य होगा.
भारत सरकार का एक और एप्लीकेशन है एम-परिवहन (M-pariwahan). यहां आप अपनी गाड़ी से संबंधित सारी सूचनाएं डाल सकते हैं और जब भी आपको कोई रोके तो आप इस पर भी अपने सारे कागज दिखा सकते हैं, भारत सरकार से वैरिफाइड है.
इसके अलावा भी कुछ ऐसे अधिकार हैं, जिसे आम आदमी को जानना बेहद जरूरी है. जैसे- कौन पुलिस अधिकारी आपका चालान काट सकता है. कोई पुलिस पेट्रोलिंग का ऑफिसर आपका चालान नहीं काट सकता है. चालान काटने का काम सिर्फ़ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ही कर सकते हैं. उसमें भी इसे सिर्फ सब इंस्पेक्टर या उसके ऊपर के ऑफिसर ही आपका चालान काट सकते हैं. इसलिए अगली बार जब कोई आपकी गाड़ी रोके और किसी वजह से चालान काटने लगे तो आप उनका दर्जा भी चेक कर सकते हैं कि कहीं वो कोई घूसखोर ऑफिसर तो नहीं है. अगर आपको कोई पुलिस ऑफिसर रोके और आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगे, तो आपको ये पूरा अधिकार है कि आप डीएल दिखाने से मना कर दें. कोई पुलिस ऑफिसर आपको जबरदस्ती गाड़ी से बाहर आने के लिए नहीं बोल सकता है या आपके वाहन की चाबी नहीं निकाल सकता है. अगर वो ऐसा कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एक अपराध है.
अगर आपसे ग़लती से किसी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन हुआ है, तो आप अपने चालान कोर्ट के जरिए छुड़वा सकते हैं. आपको एक आवेदन संबंधित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट में देना होगा, जिसके जुरिस्डिक्शन में चालान कटा है. कोर्ट से निवेदन करके आप अपने चालान का मूल्य भी कम करवा सकते हैं. अधिक चाालान होने की वजह से बीते वर्षों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता रहा है. अगला राष्ट्रीय लोक अदालत 9 सितंबर और उसके बाद फिर 9 दिसंबर को आयोजित होगा.
(नोट- उपरोक्त दिए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं. ये जरूरी नहीं कि एबीपी न्यूज़ ग्रुप इससे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है.)