Cryptocurrency News: क्रिप्टोकरेंसी की ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों पर टैक्स की मार, 1 जुलाई से देना होगा TDS!
Tax On Cryptocurrency: एक जुलाई 2022 से सभी क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी टीडीएस का भुगतान करना होगा चाहे वो मुनाफे में बेचा गया हो या नुकसान में.
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TDS On Cryptocurrency: क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के निवेशकों को 1 जुलाई, 2022 से बड़ा झटका लगने वाला है. एक जुलाई 2022 से सभी क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी टीडीएस का भुगतान करना होगा चाहे वो मुनाफे में बेचा गया हो या नुकसान में. तब से क्रिप्टोकरेंसी में निवेश को लेकर उत्साह घटा है. टीडीएस लगने के बाद से ये और घट सकता है.
क्रिप्टोकरेंसी को मान्यता नहीं पर लगता है टैक्स
सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी को मान्यता नहीं दिया है लेकिन इस वर्ष 2022-23 से क्रिप्टोकरेंसी को होने वाले इनकम पर 30 फीसदी टैपिटल गेन टैक्स लगाने का फैसला किया है. साथ ही अब 1 जुलाई से क्रिप्टो के लेन देन पर 1 फीसदी टीडीएस का भी भुगतान करना होगा. आपको बता दें जो निवेशक क्रिप्टोकरेंसी को मुनाफे में नहीं भी बेचते हैं उन्हें भी टैक्स चुकाना होगा. ऐसे क्रिप्टो में निवेश करने वाले निवेशकों को एक फीसदी टीडीएस का भुगतान करना होगा जिससे सरकार क्रिप्टोकरेंसी में लेन-देन करने वालों के ठौर ठिकानों का पता लगा सके.
क्रिप्टो को लाभ में बेचने पर 30 प्रतिशत का टैक्स देना होगा. लेकिन लाभ में नहीं बेचने पर भी एक प्रतिशत का टीडीएस देना होगा जिससे ये पता चलेगा कि कहां-कहां क्रिप्टो का लेनदेन हुआ है. क्रिप्टोकरेंसी पर एक फीसदी टीडीएस लगाये जाने का प्रावधान एक जुलाई 2022 से लागू होने जा रहा है.
क्रिप्टो में लॉस को एडस्ट करने का प्रावधान नहीं
क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों को एक क्रिप्टोकरेंसी से हुए लाभ को दूसरे क्रिप्टोकरेंसी में हुए नुकसान की भरपाई करने की इजाजत नहीं है. उदाहरण के जरिए आपको समझाते हैं मान लिजिए किसी निवेशक ने बिट्कॉइन और एथेरियम दोनों क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया है. और उसे बिट्कॉइन में निवेश से 1 लाख रुपये का फायदा होता है और एथेरियम में निवेश से 1 लाख का नुकसान होता है तो भी निवेशक को 1 लाख रुपये पर 30 फीसदी के दर से टैक्स का भुगतान करना होगा.
दरअसल प्रॉपर्टी, शेयरों में निवेश से होने वाले प्रॉफिट लॉस को एडस्ट करने का प्रावधान है. लेकिन क्रिप्टोकरेंसी को इस प्रावधान से अलग रखा गया है. सरकार ने साफतौर पर कहा है कि इनकम टैक्स 1961 की प्रस्तावित धारा 115BBH के प्रावधानों के अनुसार, वीडीए (वर्चुअल डिजिटल एसेट्स) के हस्तांतरण से होने वाले नुकसान को दूसरे वीडीए के हस्तांतरण से उत्पन्न आय के खिलाफ सेट-ऑफ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. धारा 115BBH इनकम टैक्स एक्ट में एक नया प्रस्तावित खंड है जो क्रिप्टोकरेंसी जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से होने वाले लाभ को परिभाषित करता है.
क्रिप्टो पर जीएसटी?
जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक 17 जून को होने वाली है. जिसमें क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर जीएसटी ( Goods And Services Tax) लगाने को लेकर चर्चा होने की संभावना है और उस बैठक में 28 फीसदी स्लैब में क्रिप्टोकरेंसी को रखे जाने पर फैसला लिया जा सकता है. फिलहाल क्रिप्टो एक्सचेंजों ( Crypto Exchanges) को अपनी सर्विसेज देने के लिए 18 फीसदी जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है.
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