NPS Rules: 15 जुलाई से एनपीएस में इनवेस्ट के नियमो में होगा बदलाव
15 जुलाई 2022 से NPS में इनवेस्ट करना पहले से ज्यादा सरल और सेफ होगा. PFRDA की तरफ से एक सर्कुलर जारी कर निवेशकों को NPS में रिस्क प्रोफाइल के बारे में सूचित करने के नियम बनाये थे.
NPS Rules: 15 जुलाई 2022 से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में इनवेस्ट करना पहले से ज्यादा सरल और सेफ होगा. पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) की तरफ से एक सर्कुलर जारी कर निवेशकों को NPS में रिस्क प्रोफाइल के बारे में सूचित करने के नियम बनाये गए थे. इसका मकसद निवेशकों में जागरूकता बढ़ाना था.
शेयर करना होगा रिस्क प्रोफाइल
आपको (इन्वेस्टर्स) को बताना होगा कि वह खुद निवेश के लिए निर्णय ले सकें और उन्हें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सकें. अब पेंशन फंड को तिमाही के आधार पर 15 दिन के अंदर सभी योजनाओं के रिस्क प्रोफाइल को वेबसाइट पर शेयर करना होगा. पीएफआरडीए निवेशकों को जोखिम प्रोफाइल के बारे में जानकारी देने के नियम बनाए हैं.
जोखिम के बनाए 6 लेवल
इन नियमों के तहत जोखिम के 6 स्तर Low, Low to Moderate, Moderate, Moderately High, High और Very High लेवल बनाए हैं. इस जोखिम प्रोफाइल का तिमाही के आधार पर विश्लेषण होगा. टियर-1 और टियर-2, एसेट क्लास इक्विटी (ई), कॉरपोरेट डेट (सी), सरकारी सिक्योरिटीज (जी) और स्कीम ए वाले पेंशन फंड को योजनाओं के जोखिम प्रोफाइल के बारे में जरूरी रूप से बताना होगा.
सबसे कम क्रेडिट क्वालिटी
PFRDA के सर्कुलर में कहा गया कि इस्ट्रूमेंट की कंजरवेटिव क्रेडिट रेटिंग (Conservative Credit Rating) के बसे पर 0 से लेकर 12 तक की क्रेडिट रिस्क वैल्यू दी जाएगी. 0 क्रेडिट वैल्यू हाई क्रेडिट क्वालिटी को इंगित करती है, जबकि 12 क्रेडिट वैल्यू सबसे कम क्रेडिट क्वालिटी को शो करती है.
रिस्क प्रोफाइलिंग की ऐसे करें जांच
हर तिमाही के आखिरी 15 दिन के अंदर पोर्टफोलियो डिस्क्लोसूरे सेक्शन के तहत संबंधित पेंशन फंड की वेबसाइट पर रिस्क प्रोफाइल को लेकर जानकारी दी जाएगी. साल में एक बार 31 मार्च को योजनाओं का रिस्क लेवल और 1 साल में जितनी बार भी रिस्क लेवल बदला गया है, उसे पेंशन फंड की वेबसाइट पर प्रकाशित होगा.