नई दिल्ली: किसी होटल का एक हिस्सा अगर एयर कंडीशनर (एसी) है तो वहां से खाना पैक कराकर ले जाने या उसके गैर-एसी क्षेत्र में भोजन करने पर भी 18 फीसदी जीएसटी लगेगा. एक जुलाई से लागू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स माल और सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में गैर-एसी रेस्तरां में खाने पर 12 फीसदी शुल्क का प्रावधान किया गया है.


एसी रेस्टोरेंट और शराब परोसने का लाइसेंस रखने वालों से 18 फीसदी जबकि 5 स्टार होटलों पर 28 फीसदी जीएसटी लगेगा.


सीबीईसी-सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स (केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड) ने जीएसटी पर कुछ और जानकारी दी है. इसमें जानकारी दी गई है कि ऐसा रेस्टोरेंट कम बार जिसके पहले एसी फ्लोर इस्तेमाल खाना और शराब परोसने में किया जाता हो जबकि बेसमेंट में सिर्फ खाना परोसा जाता हो तो भी जीएसटी लगेगा. भले ही ग्राउंड फ्लोर पर एसी न भी हो. सीबीईसी ने एफएक्यू के जरिये ये जानकारी दी है. सीबीईसी के मुताबिक चाहे खाना पहली मंजिल या दूसरी मंजिल से हो, ऐसे मामले में टैक्स 18 फीसदी के रेट से ही लगेगा.


इसमें कहा गया है, ‘‘अगर किसी रेस्तरां का कोई हिस्सा एसी (एयर कंडीशंड) है तो उस रेस्तरां से सप्लाई होने वाली सभी चीजों पर 18 फीसदी के रेट से टैक्स लगेगा.’’ ऐसे रेस्तरां से खाना पैक कराकर ले जाने पर भी सीबीईसी ने साफ कहा है, ‘‘खाना पैक कराकर ले जाने पर भी 18 फीसदी टैक्स लगेगा.’’ इसके अलावा, ऐसे रेस्तरां एकमुश्त योजना के लिये पात्र नहीं होंगे क्योंकि वे शराब भी परोस रहे हैं.




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