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आज से प्रभावी हुए ये नए Income Tax नियम, आपकी जेब पर होगा असर

आज से नए वित्त वर्ष 2020-21 की शुरुआत हो गई है. साथ ही 1 अप्रैल 2020 से कुछ नए Income Tax नियम प्रभावी हो रहे हैं.

नई दिल्ली: आज यानी एक अप्रैल से नए वित्त वर्ष 2020-21 की शुरुआत हो गई है. वित्त वर्ष 2019-20 31 मार्च को समाप्त हो गया है. नए वित्त वर्ष (Financial Year) की शुरुआत के साथ ही कई नय नियम वजूद में आ रहे हैं. इस समय कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन जारी है. ऐसे में सरकार ने कई जरूरी डेडलाइन 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है. जिसमें पैन-आधार लिंकिंग, इनकम टैक्स रिटर्न, जरूरी डॉक्यूमेंटस की वैधता, वस्तु एवं सेवा कर (GST) रिटर्न जमा करने की समय सीमा समेत कई महत्वपूर्ण चीजें शामिल हैं. बजट 2020 में Income Tax नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं जो 1 अप्रैल 2020 से लागू होंगे. अप्रैल से प्रभावी हो रहे आयकर से जुड़े इन नियमों के बारे में आपके लिए जानना बेहद अहम है. तो चलिए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से....

-1 अप्रैल 2020 से नया टैक्स स्लैब लागू होगा. इस बात की घोषणा बजट 2020 में की गई थी. हालांकि, पुराना Tax स्लैब भी प्रभावी रहेगा. जिससे लोगों के सामने दोनों ऑप्शन में किसी एक का चयन करने का विकल्प मौजूद रहेगा. बजट में घोषित नए टैक्स रेट्स के अनुसार, 2.50 लाख रुपये तक की सालाना Income पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है. जबकि 2.5 लाख से 5 लाख तक की सालाना Income पर 5 फीसदी टैक्स का प्रावधान है. वहीं पांच लाख रुपये से ज्यादा 7.5 लाख से कम की सालाना Income पर 10 फीसदी टैक्स का प्रावधान है. 7.5 लाख से अधिक और 10 लाख से कम सालाना आय पर 15 फीसदी टैक्स का प्रावधान है. 10 लाख से ऊपर और 12.5 लाख से कम सालाना आय पर 20 फीसदी टैक्स का प्रावधान है. 12.5 लाख से ऊपर और 15 लाख से कम सालाना Income पर 25 फीसदी टैक्स चुकाना पड़ेगा. वहीं 15 लाख से ऊपर की सालाना आय पर 30 फीसदी टैक्स चुकाना पड़ेगा.

- बजट 2020 में घोषित नए नियम के मुताबिक कंपनियों और Mutual Funds की तरफ से दिए जाने वाले डिविडेंड पर DDT समाप्त कर दिया गया है. अब ये Tax डिविडेंड पाने वालों को अदा करना होगा. ये अप्रैल से प्रभावी नए टैक्स नियम हैं.

- NPS, EPF और पेंशन फंड में एक साल में यदि नियोक्ता का योगदान 7.5 लाख रुपये से अधिक होता है, तो यह कर्मचारी के लिए टैक्सेबल होगा. आय कर नियम में यह बदलाव नए और पुराने दोनों Tax स्लैब में लागू होगा.

-सरकार ने हाउसिंग लोन के ब्‍याज पर टैक्‍स बेनिफिट की समय सीमा बढ़ाते हुए आम जनता को एक बड़ी राहत दी है. 31 मार्च 2021 तक लोग इसका लाभ ले सकते हैं. इसका फायदा पहली बार घर खरीद रहे लोगों को मिलेगा. ऐसे लोग जो पहली बार अपना घर खरीद रहे हैं और इसकी कीमत 45 लाख रुपये तक है. वे इसका फायदा उठा पाएंगे.

-सरकार ने इस बजट 2020 में Startup के कर्मचारियों को राहत प्रदान की है. अब ESOP पर 5 साल बाद टैक्स की देनदारी बनेगी. टैक्स के नियम आसान किए गए हैं.

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