(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
PAN-Aadhar Linking: देरी से पैन-आधार लिंक करने वालों ने भरा सरकार का खजाना, वसूले गए 2,125 करोड़ रुपये पेनल्टी
PAN-Aadhar Link Update: 1 जुलाई, 2023 के बाद जिन लोगों ने पैन-आधार लिंक किया है उन्हें 1,000 रुपये पेनल्टी का भुगतान करना पड़ा है.
PAN-Aadhar Linking: केंद्र सरकार ने पैन-आधार को देरी से लिंक कराने वालों से अब तक 2,125 करोड़ रुपये पेनल्टी की वसूली की है. 30 जून 2023 मुफ्त में पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख थी. इसके बाद जिन लोगों ने पैन-आधार लिंक कराया है उनमें से हर पैन कार्ड होल्डर से सरकार ने 1,000 रुपये पेनल्टी वसूलने के बाद पैन-आधार लिंक किया है. सरकार ने संसद में बताया कि एक जुलाई 2023 के बाद कुल 2.125 करोड़ पैन -आधार लिंक कराने वालों से उसने 2,125 करोड़ रुपये रकम की वसूली की है.
पैन कार्ड नहीं हुए हैं डीएक्टिवेट
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने प्रश्नकाल में वित्त मंत्री से सवाल किया कि 30 जून 2023 तक कितने लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार नंबर के साथ लिंक किया है? साथ ही पैन-आधार नहीं करने के चलते कितने लोगों के पैन कार्ड को डिएक्टिवेट किया गया है. इस सवाल का लिखित में जवाब देते हुए वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा, 30 जून तक 54,67,74,649 पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक किया गया है. वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि किसी भी पैन कार्ड को डीएक्टिवेट नहीं किया गया है. अगर पैन को आधार के साथ लिंक नहीं किया गया है तो पैन केवल इनऑपरेटिव हो गया है.
पेनल्टी से सरकार को मिले 2125 करोड़ रुपये
फूलो देवी ने सरकार से सवाल किया कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पैन-आधार को लिंक कराने के लिए 1,000 रुपये का भुगतान किया है और अब तक सरकार ने कितने रकम की वसूली की है? इस प्रश्न का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री ने बताया, एक जुलाई 2023 से लेकर 30 नवंबर, 2023 के दौरान 2.125 करोड़ लोगों ने 1,000 रुपये पेनल्टी का भुगतान कर पैन-आधार को लिंक किया है. उन्होंने बताया कि इसके जरिए सरकार ने 2,125 करोड़ रुपये रकम की वसूली की है.
पैन-आधार लिंक करने पर रिफंड नहीं
पैन-आधार को लिंक नहीं किए जाने पर की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी देते हुए वित्त राज्य मंत्री ने बताया, पैन को आधार के साथ लिंक नहीं करने पर पैन के इनऑपरेटिव होने के बाद टैक्सपेयर को कोई टैक्स रिफंड बकाये का भुगतान नहीं किया जाता है. पैन के इनऑपरेटिव रहने के अवधि के लिए रिफंड पर ब्याज का भुगतान भी नहीं किया जाता है. अगर टैक्सपेयर पर कोई टैक्स बनता है तो उससे ज्यादा रेट पर टैक्स की वसूली की जाती है. एक अनुमान के मुताबिक देश में 70 करोड़ के करीब पैन कार्ड धारक हैं जिसमें से अभी तक 60 करोड़ पैन कार्ड धारक ने ही पैन-आधार को लिंक किया है जिसमें से 2.125 करोड़ ने पेनल्टी देकर लिंक किया है.
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