Income Tax return (ITR): 2021-22 Assessment Year के लिये इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइलिंग की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2021 को खत्म हो रही है. इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक 28 दिसंबर तक 4.86 करोड़ टैक्सपेयर्स रिटर्न दाखिल कर चुके हैं. जिसमें केवल 28 दिसंबर को ही करीब 19 लाख टैक्सपेयर्स ने आयकर रिटर्न भरा है. 


इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक 10 जनवरी, 2021 तक वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 5.95 करोड़ आईटीआर फाइल हुए थे. यानि पिछले साल के आंकड़ों के देंखे तो अभी भी 1 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स को रिटर्न भरना बाकी है. अब सवाल उठता है कि क्या अगले तीन दिनों में 1 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल हो जायेंगे. 






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क्या आईटीआर भरने की डेडलाईन होगी एक्सटेंड ? 


ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आम टैक्सपेयर्स  जिनके खातों के लिए ऑडिट की जरूरत नहीं होती है उनके लिये इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है? हालांकि इस पर से पर्दा उठना बाकी है. लेकिन आप बातों की परवाह ना करते हुए 31 दिसंबर 2021 से पहले इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर लें. इनकम टैक्स विभाग भी बार बार यही अनुरोध कर रहा है. 






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31 दिसंबर 2021 के बाद देना होगा पेनाल्टी


आपको बता दें यदि आपने आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 के बाद 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए रिटर्न भरने पर तो 5,000 रुपये पेनल्टी भरना होगा. और यदि आपने 31 मार्च 2022 के बाद 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए आयकर रिटर्न भरा तो 10,000 रुपये पेनल्टी भरना होगा. इसलिए यदि पेनल्टी देने से बचना चाहते हैं तो 31 दिसंबर 2022 से पहले आयकर रिटर्न जरुर भर लें.