2000 Rupee Notes Exchange: 2000 रुपये के नोट जमा और एक्सचेंज केवल बैंकों या आरबीआई के 19 रिजनल दफ्तरों में भी की जा सकती है. पोस्ट ऑफिसेज यानि डाकघरों को नोट एक्सचेंज करने से इस बार दूर रखा गया है. हालांकि, आप डाकघर में 2000 रुपये का नोट जमा कर सकते हैं क्योंकि ये लीगल टेंडर हैं. इसके लिए पोस्ट ऑफिस में आपका खाता केवाईसी वेरिफायड होना चाहिए. सूत्रों के मुताबिक 2000 रुपये के नोट की एक्सचेंज की सुविधा केवल बैंकों और आरबीआई में ही संभव है. बैंकों में 2000 रुपये के नोट डिपॉजिट किए जा सकते है.
23 मई 2023 से 2000 रुपये के नोटों को डिपॉजिट या एक्सचेंज करने की सुविधा शुरू हो चुकी है. आरबीआई के इस फैसले के बाद जिनकी पास 2000 रुपये के करेंसी नोट पहले से मौजूद हैं वे बैंक खाते में इन नोटों को डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर दूसरे डिनॉमिनेशन के नोटों के जरिए इसे बैंक शाखा में जाकर एक्सचेंज कर सकते हैं. आरबीआई का कहना है कि आम जनता 2000 रुपये के नोट के जरिए ट्रांजैक्शन कर सकेगी. साथ ही पेमेंट के तौर पर उसे प्राप्त भी कर सकेगी.
बैंकों में 2000 रुपये के नोट बदलने को लेकर कोई बंदिशें नहीं होगी. इसे लेकर कोई फॉर्म भी नहीं भरना होगा. बैंकों या आरबीआई के सेंटर्स पर 20000 रुपये तक यानि एक बार में 10 2000 रुपये के नोट एक्सचेंज किए जा सकते हैं. वहीं बैंक खाते में भी 2000 रुपये को नोट जमा किए जा सकते हैं और इसकी कोई लिमिट नहीं है. आरबीआई ने आम लोगों अपील की है कि वे 30 सितंबर 2023 तक समय निकाल 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज कर लें या फिर उसे बैंक में डिपॉजिट कर लें.
पोस्ट ऑफिस में 2000 रुपये के नोट केवल डिपॉजिट किए जा सकते हैं. लेकिन इसके लिए खाताधारक का केवाईसी होना बेहद जरुरी है. पर पोस्ट ऑफिस में नोट एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है.
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