(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
2000 Rupee Note: 2000 रुपये के नोट देकर पेट्रोल डलवाने वालों को लगेगा झटका, दिल्ली के पंप डीलर्स 29 सितंबर के बाद नहीं लेंगे नोट
2000 Rupee Note Update: पेट्रोल पंप डीलर्स ने कहा कि वे 2000 रुपये के नोट 29 सितंबर के बाद से स्वीकार नहीं करेंगे.
2000 Rupee Note: अगर आप 30 सितंबर 2023 को 2000 रुपये के नोट जमा या एक्सचेंज करने के आखिरी दिन 2000 रुपये के नोट को लेकर पेट्रोल गाड़ी में डलवाने जायेंगे तो आपको निराशा हाथ लगेगी. राजधानी दिल्ली के पेट्रोल पंप डीलर्स 29 सितंबर, 2023 के बाद से 2000 रुपये के नोट को स्वीकार नहीं करेंगे.
दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन (Delhi Petrol Dealers Association) ने बयान जारी कर कहा है कि आरबीआई ने बैंकों के लिए 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोट को जमा या एक्सचेंज करने का कट ऑफ डेट फिक्स किया है. डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि आरबीआई के गाइडलाइंस के मुताबिक दिल्ली के पेट्रोल पंप 29 सितंबर, 2023 के बाद से 2000 रुपये के नोट को स्वीकार नहीं करेंगे.
दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने आम नागरिकों से आरबीआई के नोटिफिकेशन का पालन करने के लिए सहयोग करने को कहा है. आपको बता दें 2000 रुपये के नोट (2000 Rupee Notes) खाते में जमा या एक्सचेंज करने के लिए केवल तीन दिनों का समय बचा है. अभी भी 24,000 करोड़ रुपये के 2000 रुपये नोटों का बैंकिंग सिस्टम में लौटना बाकी है जो कि आम लोगों के पास पड़ा हुआ है. दरअसल 19 मई 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने का ऐलान किया था. 31 मार्च 2023 तक आरबीआई ( Reserve Bank Of India) के मुताबिक 3.62 लाख करोड़ रुपये के 2000 रुपये के नोट सर्कुलेशन में थे जो 19 मई 2023 को घटकर 3.56 लाख करोड़ रुपये पर आ गया था.
दिल्ली के पेट्रोल पंप डीलर्स 2000 रुपये के नोट स्वीकार नहीं करेंगे. लेकिन आपको बता दें कि 30 सितंबर, 2023 के बाद भी 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर (Legal Tender) का स्टेटस बना रहेगा. हालांकि 30 सितंबर तक जो लोग नोट जमा या एक्सचेंज नहीं कर सकेंगे उनके लिए आरबीआई गाइडलाइंस जारी कर सकता है. जानकारों का मानना है कि ऐसे लोगों को राहत देने के लिए आरबीआई 30 सितंबर को कुछ दिशा निर्देश जारी कर सकता है.
ये भी पढ़ें