31 December Nomination Deadline: साल 2023 समाप्त होने वाला है और इसके साथ ही 31 दिसंबर को कई कार्यों की डेडलाइन समाप्त हो रही है. अगर आपके म्यूचुअल फंड और डीमैट खाते में नॉमिनी नहीं ऐड है, तो इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर लें. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने डीमैट और म्यूचुअल फंड खाते में नॉमिनी ऐड करने की डेडलाइन 31 दिसंबर,2023 तय की है. अगर आप इस तारीख तक अपने खाते में नॉमिनी नहीं ऐड करते हैं तो आपके खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा. इसके बाद नॉमिनी ऐड करने के बाद ही इसे दोबारा चालू किया जाएगा. अगर आप इस तरह की परेशानी से बचना चाहते हैं तो आज ही इस काम को निपटा लें.


नॉमिनी ऐड करना क्यों है जरूरी?


सेबी सभी निवेशकों को म्यूचुअल फंड और डीमैट खाते में नॉमिनी ऐड करने की सलाह इसलिए देता है क्योंकि नॉमिनी न होने पर अगर किसी खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में खाते में जमा पैसों का क्लेम करने का प्रोसेस बहुत लंबा और कठिन हो जाता है. ऐसे में सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को पैसे पर दावा करना पड़ता है. वहीं नॉमिनी ऐड होने पर अगर खाताधारक की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में नॉमिनी पैसों को क्लेम करके आसानी से ले सकता है.


डीमैट खाते में नॉमिनी कैसे जोड़ें?


1. नॉमिनी जोड़ने के लिए सबसे पहले NSDL portal पर विजिट करें.
2. यहां होम पेज पर Nominate Online के विकल्प पर क्लिक करें.
3. इसके बाद आपको नए पेज पर ले जाया जाएगा जहां आपको DP ID, Client ID, PAN नंबर और OTP दर्ज करना होगा.
4. आगे आपको I wish to Nominate के विकल्प को चुनना होगा.
5. इसके बाद आपको नॉमिनी के सभी डिटेल्स जैसे नाम, उम्र आदि दर्ज करना पड़ेगा.
6. ध्यान रखें कि आप डीमैट खाते में कम से कम एक और अधिकतम तीन नॉमिनी का नाम जोड़ सकते हैं.
7. इसके साथ ही आप सभी नॉमिनी को राशि का कितना-कितना हिस्सा देना चाहते हैं यह भी दर्ज करना होगा.
8. इसके बाद आपके आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जिसे दर्ज कर दें.
9. इसके बाद नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.


म्‍यूचुअल फंड में नॉमिनेशन कैसे करें?


म्‍यूचुअल फंड में नॉमिनेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से पूरी की जा सकती है. ऑनलाइन माध्यम से नॉमिनेशन पूरा करने के लिए आप म्‍यूचुअल फंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे पूरा करें.  जिन लोगों ने ऑफलाइन मोड से म्‍यूचुअल फंड निवेश किया है वह फॉर्म भरकर सीधा RTA (Registrar and Transfer Agent) के पास जमा कर दें. इसके बाद नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा.


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