Demat Account: आपका भी है डीमैट अकाउंट तो 31 दिसंबर तक जरूर निपटा लें ये काम, वरना बंद हो जाएगा खाता
Demat Account: डीमैट खाताधारकों के लिए एक विशेष सूचना है. अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो 31 दिसंबर से पहले हर हाल में यह काम निपटाकर अपने अकाउंट को बचा लें.
Demat Account: अगर आप भी डीमैट अकाउंट रखते हैं और म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो संभल जाइए. आपको 31 दिसंबर का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा. बाजार नियामक सेबी ने डीमैट और म्यूचुअल फंड अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने की आखिरी तारीख तय कर दी है. अगर आपने 31 दिसंबर तक नॉमिनी नहीं जोड़ा तो नए साल से आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा.
खत्म हो जाएंगे कानूनी विवाद, सुरक्षित रहेंगे एसेट
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने बताया कि हम निवेशकों और उनके निवेश की सुरक्षा चाहते हैं. हम चाहते हैं कि डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड अकाउंट चलाने वालों के एसेट सुरक्षित रहें. किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद कोई विवाद पैदा ना हो और आसानी से ये एसेट उनके नॉमिनी को मिल जाएं. अक्सर ऐसे मामलों में विवाद फंस रहे हैं. इसके चलते डीमैट और म्यूचुअल फंड अकाउंट के एसेट लंबे समय तक फंसे रहते हैं. इसलिए नॉमिनी की जानकारी देना आवश्यक कर दिया गया है. नॉमिनी ऐड करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है. उसके बाद ऐसा नहीं करने वाले खातों पर कार्रवाई की जाएगी.
आसानी से ऑनलाइन जोड़ा जा सकता है नाम
मार्केट रेगुलेटर सेबी के अनुसार, पहले ही नॉमिनेशन डिटेल्स दे चुके डीमैट अकाउंट होल्डर्स को दोबारा ऐसा करने की कोई जरुरत नहीं है. उनका अकाउंट सुरक्षित रहेगा. डीमैट अकाउंट में नॉमिनी का नाम जोड़ना बहुत आसान प्रक्रिया है. इसे घर बैठे ऑनलाइन निपटाया जा सकता है. ई-सिग्नेचर सुविधा का इस्तेमाल करके नॉमिनेशन या डिक्लेरेशन फॉर्म भी ऑनलाइन भरे जा सकते हैं.
किसे बना सकते हैं नॉमिनी
डीमैट अकॉउंट चलाने वाले लोग अपने पिता-माता, पति-पत्नी, भाई-बहन, बच्चे या किसी अन्य व्यक्ति को भी नॉमिनेट कर सकते हैं. एक माइनर को भी नॉमिनी के रूप में जोड़ा जा सकता है. हालांकि, नाबालिग के अभिभावकों की डिटेल्स देनी होगी.
ये रही नॉमिनी ऐड करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले डीमैट अकाउंट में लॉग इन करें.
- ‘Profile segment’ पर जाकर ‘My nominees’ पर जाएं.
- ‘Add nominee’ या ‘Opt-out’ चुनें.
- डिटेल्स भरें और नॉमिनी व्यक्ति का एक आईडी प्रूफ अपलोड करें.
- नॉमिनी हिस्से को फीसदी में दर्ज करें.
- आधार ओटीपी के साथ डॉक्यूमेंट पर ई-सिग्नेचर कर दें. नॉमिनी व्यक्ति के डिटेल्स जांचने के बाद उसे आपके डीमैट अकाउंट से जोड़ दिया जाएगा.
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