ITR Filing AY 2022-23: वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने (Income Tax Return) की डेडलाइन 31 जुलाई 2022 को खत्म हो गई. और इस तारीख तक 5.83 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए हैं. टैक्स अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है. जिन टैक्सपेयर्स के अकाउंट की ऑडिटिंग की जरुरत नहीं है उनके लिए 31 जुलाई 2022 आयकर रिटर्न भरने का डेडलाइन था.
5.83 करोड़ रिटर्न दाखिल
टैक्स अधिकारियों ने बताया कि कुल 5.83 करोड़ रिटर्न 31 जुलाई, 2022 तक दाखिल किए गए हैं. ये आंकड़ा वित्त वर्ष 2020-21 के समान ही है. उस वित्त वर्ष के लिए 31 दिसंबर 2021 तक 5.89 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किया गया था. केवल रविवार 31 जुलाई, 2022 को 72 लाख आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं.
पेनल्टी के साथ अब भरना होगा ITR
बहरहाल आयकर रिटर्न दाखिल करने का डेडलाइन खत्म हो चुका है. फिर जो टैक्सपेयर्स किसी कारणवश रिटर्न दाखिल नहीं कर पाये हैं वे अभी भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं लेकिन उन्हें पेनल्टी भरना होगा. जिन टैक्सपेयर्स की टैक्सबेल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है उन्हें अब आयकर रिटर्न दाखिल करने पर 5,000 रुपये पेनल्टी देना होगा. और इन्हें 31 दिसंबर 2022 तक आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा. तो जिस टैक्सपेयर्स की टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है उन्हें 1,000 रुपये पेनल्टी देना होगा. साथ जिनके ऊपर टैक्स बकाया है उन्हें एक फीसदी अतिरिक्त ब्याज देरी से रिटर्न दाखिल करने पर अदा करना होगा. हालांकि जिस भी व्यक्ति का इनकम टैक्सेबल इनकम के लिमिट से कम है उन्हें कोई पेनल्टी नहीं देना होगा.
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