नई दिल्ली: कॉलेज-स्कूल के छात्रों और ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों के लिए मेस के खाने पर अब जीएसटी लगेगा. छात्रों व कर्मचारियों को मिलने वाली मेस सर्विस पर पांच फीसदी की दर से गुड्स और सर्विस टैक्स (जीएसटी) लगेगा. वित्त मंत्रालय ने आज इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि मेस चाहे शैक्षणिक संस्थान द्वारा संचालित हों या किसी बाहरी ठेकेदार द्वारा, जीएसटी की दर मेस के लिए पांच फीसदी ही रहेगी.
केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने होस्टल मेस द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर लगने वाले जीएसटी को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है.
सीबीईसी ने कहा, ‘‘मेस या कैंटीन द्वारा खाने-पीने की सप्लाई पर बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के पांच फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा. दर पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेस का संचालन शैक्षणिक संस्थान खुद कर रही है या कोई बाहरी ठेकेदार उसे चला रहा है.
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