नई दिल्लीः इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है अब इनकम टैक्स भरने के लिए आपके पास सिर्फ 5 दिन यानी एक हफ्ते से भी कम वक्त बचा है. अगर आप सोच रहे हैं कि जैसे 31 जुलाई से तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई थी वैसे ही आपको कुछ और दिन मिल जाएंगे तो ये जरूरी नहीं है. सबसे जरूरी बात ये है कि इस बार से टैक्स रिटर्न समय से न भरने वालों को पेनल्टी भी देनी पड़ेगी और ये पेनल्टी 5000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक हो सकती है.
जानिए पेनल्टी या फीस के क्या हैं नियम
हालांकि 31 अगस्त तक इस बार आपको आयकर रिटर्न भरने की छूट मिली हुई है लेकिन ये जान लें कि पेनल्टी के नए नियम क्या हैं. इस बार आप 31 अगस्त तक रिटर्न भर सकते हैं लेकिन सरकार के नए नियमों के मुताबिक हर साल 31 जुलाई तक रिटर्न भरना होगा वर्ना नीचे दी गई राशि के मुताबिक पेनल्टी देनी पड़ सकती है.
1. अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है और आप 31 जुलाई के बाद आयकर रिटर्न भरते हैं तो आपको 1 हजार रुपये की अधिकतम पेनल्टी देनी होगी.
2. 5 लाख रुपये से ज्यादा आय वाले लोगों को 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर 5000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी.
3. 5 लाख रुपये से ज्यादा आय वाले लोग अगर 31 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो 5000 रुपये पेनल्टी देनी होगी.
4. इसके अलावा अगर 5 लाख से ज्यादा आय वाले अगर 31 दिसंबर 2018 के बाद बाद अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो उन्हें 10,000 रुपये तक की पेनल्टी देनी होगी.
क्या है पेनल्टी का प्रावधान
सरकार द्वारा आयकर अधिनियम 1961 में धारा 234 F को शामिल किया गया है जो कि 1 अप्रैल 2018 से लागू हो गई है. इसके अंतर्गत इनकमटैक्सपेयर्स को आयकर अधिनियम की धारा (139) 1 में निर्धारित तारीख के बाद आयकर रिटर्न भरने पर पेनल्टी का प्रावधान रखा गया है. यानी वित्तीय वर्ष 2017-18 (एसेसमेंट इयर 2018-19) का आयकर रिटर्न निर्धारित समय सीमा पर न भरने पर यह पेनल्टी देनी पड़ेगी.
बचे हैं 5 दिन, जल्द भरें आयकर रिटर्न वर्ना देनी होगी 5000 रुपये तक पेनल्टी
एबीपी न्यूज़
Updated at:
27 Aug 2018 05:11 PM (IST)
अगर आप सोच रहे हैं कि जैसे 31 जुलाई से तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई थी वैसे ही आपको कुछ और दिन मिल जाएंगे तो ये जरूरी नहीं है.
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आप आयकर विभाग की ऑनलाइन पोर्टल incometaxindiaefiling.gov.in पर जा कर इनकम टैक्स भर सकते हैं.
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