5G Service Around Airports: भले ही टेलीकॉम कंपनियों (Telecom Companies) ने देशभर में जोर-शोर से 5G नेटवर्क की सेवाएं शुरू करने का ऐलान कर दिया है. साथ ही कुछ जगह इसकी शुरुआत भी हो चुकी है. आप अगर 5G Network सेवा (5G Services) का इस्तेमाल करने लगे है तो ये खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए. केंद्र सरकार के अधीन टेलीकॉम डिपार्टमेंट (Telecom Department) ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को एयरपोर्ट के रनवे के दोनों ओर 2 किलोमीटर तक 5G सेवा ना देने के निर्देश जारी कर दिए हैं. जिसके बाद रनवे से 910 मीटर तक कोई भी टेलीकॉम कंपनियां 5G सर्विस की सुविधा नहीं दे सकेंगी.


एयरक्राफ्ट में नहीं ले सकेंगे 5G का मज़ा 
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब आप अपने यात्रा के समय अपने एयरक्राफ्ट में बैठकर भी 5G सर्विस का आनंद नहीं ले सकेंगे. मालूम हो कि देश में कई एयरपोर्ट काफी छोटे हैं, जहां पर 5G सर्विस दे पाना इन कंपनियों के काफी मुश्किल है. 


ये है बड़ी वजह 
देश के 5 एयरपोर्ट पर भारती एयरटेल ने अपनी 5G सेवा देने की घोषणा की है, जिसके बाद 5G के सिग्नल से एयरक्राफ्ट का अल्टीमीटर प्रभावित होता दिख रहा है. टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने डीजीसीए (DGCA) से एयरक्राफ्ट के अल्टीमीटर्स को रिप्लेस करने में तेजी दिखाने को कहा है. तब तक ये सेवाएं नहीं मिलेगी. 


5G बेस स्टेशन की जगह बदली 
टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने Reliance Jio, Bharti Airtel और Vodafone Idea को भेजे पत्र में कहा कि इस 2.1 किलोमीटर की लीमिट के बाद 540 मीटर की एरिया में 5G बेस स्टेशन स्थापित किए जा सकते हैं, लेकिन बिजली उत्सर्जन 58 dBm/MHz तक सीमित होना चाहिए. पत्र के अनुसार, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को यह उपाय तत्काल प्रभाव से अपनाने होंगे जाएंगे और यह तब तक लागू रहेंगे जब तक कि DGCA द्वारा सभी एयरक्राफ्ट रेडियो अल्टीमीटर फिल्टर को नहीं बदल देते हैं.


अल्टीमीटर रिप्लेस करने के आदेश 
आदेश में हवाई अड्डों के आसपास के क्षेत्रों में फिलहाल 5G सेवाएं नहीं होंगी. इसको आप ऐसे समझ सकते है, जैसे राजधानी दिल्ली में, वसंत कुंज और द्वारका जैसे क्षेत्रों में 5G नहीं होगा. टेलीकॉम फर्मों को 5G बेस स्टेशनों को इस हद तक नीचे की ओर झुकाने के लिए कहा गया है ताकि 5G उत्सर्जन रेडियो अल्टीमीटर को इंटरफेयर ना करें. विभाग ने अल्टीमीटर के रिप्लेसमेंट के बारे में कहा कि यह DGCA इसे समय पर कर लेगा. डीजीसीए से अनुरोध है कि ये कार्य पूरा होते ही डीओटी को सूचित करे ताकि प्रतिबंधों को हटाया जा सके. 


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