7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! नियमों में किया गया बदलाव, बच्चों को मिलेगी 1.25 लाख तक की पेंशन
7th Pay Commission: पहले किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को पेंशन की सुविधा मिलती थी. लेकिन, यह केवल 45 हजार रुपये तक ही मिलती थी.
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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने नया तोहफा दिया है. नियमों के मुताबिक अब केंद्रीय कर्मचारियों के परिवार को पेंशन की सुविधा सरकार देगी. अगर परिवार में पति और पत्नी दोनों ही गवरमेंट कर्मचारी हैं तो ऐसी स्थिति में उनके परिवार को भी फैमिली पेंशन का अधिकार मिलेगा. यह फैसला सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन (CCS Pension) 1972 के तहत लिया गया है. अगर दो कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके परिवार में बच्चों (नॉमिनी) को पेंशन मिलेगी. यह पेंशन अधिकतम करीब 1.25 लाख रुपये तक हो सकती है.
इस शर्त में ही मिलेगी बच्चों को पेंशन
इस पेंशन का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को कुछ शर्ते पूरी करनी होगी. CCS Pension 1972 के बनाए गए रूल 54 (11) के मुताबिक अगर पति और पत्नी दोनों केंद्रीय कर्मचारी हैं और किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे व्यक्ति को उसका फैमिली पेंशन मिलेगा. वहीं अगर रिटायरमेंट के बाद दोनों व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके बच्चे को फैमली पेंशन की सुविधा मिलेगा.
अब मिलेगा 1.25 लाख रुपये तक की पेंशन
अब केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन की अधिकतम सीमा है 2.5 लाख. लेकिन, अगर पति-पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में एक पेंशन का 50 प्रतिशत यानी 1.25 लाख और दूसरे का 30 प्रतिशत यानी 75000 रुपये मिलेगी.
पहले मिलती थी इतनी पेंशन की सुविधा
पहले किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को पेंशन की सुविधा मिलती थी. लेकिन, यह केवल 45 हजार रुपये तक ही मिलती थी. इस पेंशन को देने के लिए पेंशन रूल 54 (11) को फॉलो किया जाता था. वहीं अगर माता पिता दोनों की मृत्यु के बाद बच्चों को दोनों पेंशन का लाभ मिलने की स्थिति में यह राशि 27 हजार रुपये थी. पहले पेंशन रूल के मुताबिक, पहले 90 हजार का 50 प्रतिशत यानी 45 हजार रुपये और 27 हजार रुपये (दो पेंशन का लाभ मिलने की स्थिति में) तक का लाभ मिलता था.
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