How to claim Tax Relief on DA Arrears: साल 2023 आधा बीत चुका है और अब तक देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को बढ़ी सैलरी का लाभ मिल चुका है. केंद्र सरकार समेत कई राज्यों की सरकारें 2023 में महंगाई भत्ते को बढ़ाने का ऐलान कर चुकी हैं. ऐसे में केंद्र सरकार समेत राज्य सरकारों के करोड़ों कर्मचारियों को बढ़ी सैलरी का लाभ मिल रहा है.


इस उदाहरण से समझें गणित


जिन कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ने से बढ़ी सैलरी का लाभ मिल रहा है, उन्हें एरियर का भी फायदा हुआ है. उदाहरण के लिए, जैसे केंद्र सरकार ने डीए बढ़ाने का ऐलान मार्च 2023 में किया, लेकिन बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जनवरी 2023 से ही लागू हो गया. ऐसे में पहले के महीनों के बदले में कर्मचारियों को एरियर का भुगतान किया गया. यही स्थिति उन सभी राज्यों के कर्मचारियों के साथ है, जहां-जहां डीए में बढ़ोतरी की गई है.


एरियर के साथ बढ़ गया ये काम


अब एरियर का पैसा आने से सभी प्रभावित कर्मचारियों को फायदा तो हुआ है, लेकिन इसके साथ-साथ थोड़ा काम भी बढ़ गया है. काम भी ऐसा कि जिसे समय रहते नहीं निपटाया तो नुकसान उठाना पड़ सकता है. इस काम को पूरा करने के लिए अब बहुत ज्यादा समय भी नहीं बचा है. जुलाई महीना ऑलरेडी शुरू हो चुका है और सभी लाभार्थी कर्मचारियों के पास इस जरूरी काम के लिए बस इस महीने के अंत तक का ही समय है.


इस तारीख को अच्छे से कर लें याद


दरअसल हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न की. इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 जुलाई है और इसे बढ़ाए जाने की गुंजाइश न के बराबर है. जिन कर्मचारियों को एरियर का भुगतान मिल गया है, उन्हें टैक्स से मिलने वाले फायदे के लिए टैक्स रिलीफ क्लेम करना होगा. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 89 के तहत सरकारी कर्मचारियों को एरियर के भुगतान पर टैक्स रिलीफ क्लेम करने की सुविधा मिलती है.


आईटीआर से पहले करना है ये काम


हालांकि यह सुविधा अपने आप नहीं मिलती है. इसके लिए कर्मचारियों को एक फॉर्म भरना होता है. अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हैं और टैक्स में मिलने वाले फायदे को पाना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 89 के तहत फॉर्म 10ई भरना होगा. आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म 10ई को फाइल कर सकते हैं. इसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा. यहां इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि टैक्स का फायदा लेने के लिए आईटीआर भरने से पहले ही फॉर्म 10ई को भरना होता है.


फॉर्म 10ई कैसे फाइल करें (How to file Form 10E Online):



  • सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट http://www.incometax.gov.in पर विजिट करें.

  • Tax Exemptions and Reliefs Form 10E ऑप्शन को सेलेक्ट करें. आप इसे सर्च बॉक्स से भी खोज सकते हैं.

  • अब असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करें और कंटीन्यू पर क्लिक करें.

  • अब नया पेज खुलेगा. वहां Let’s Get Started पर क्लिक करें.

  • जरूरी सेक्शन सेलेक्ट कर कंटीन्यू पर क्लिक करें.

  • अब आपको  Arrears Salary/Family Pension, Advance Salary, Gratuity, Compensation, Pension Commutation ऑप्शन मिलेंगे.

  • पहला ऑप्शन यानी Arrears Salary/Family Pension को चुनें.

  • अब मांगी गई जानकारियां प्रोवाइड करें.

  • इसके बाद आपको ई-वेरिफिकेशन करना होगा.

  • ई-वेरिफिकेशन होते ही आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा.


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