7th Pay Commission Pension Rules: अगर आप केंद्रीय पेंशनर हैं तो यह खबर आपके काम की है. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Department of Pension and Pensioners' Welfare) ने केंद्रीय कर्मियों के पेंशन रूल्स (Pension Rules for Central Government Employees) को लेकर एक अहम जानकारी दी है. DoPPW ने बताया है कि अगर कोई कर्मचारी अपनी बेसिक पेंशन का एक हिस्सा का विड्रॉल कर लिया है तो उसे दोबारा किसी तरह के विड्रॉल की परमिशन नहीं मिलेगी.
इस मामले पर 31 अक्टूबर 2022 को पेंशन विभाग ने एक नोटिफिकेशन (DoPPW Notification for Pensioners) जारी करके यह जानकारी दी है कि कर्मचारियों को केवल एक ही बार पेंशन खाते में जमा पैसों का विड्रॉल करने की परमिशन मिलती है. सिविल सर्विसेज (Commutation of Pension) रूल्स, 1981 के मुताबिक एक से अधिक बार पेंशन के एकमुश्त भुगतान की अनुमति सरकार नहीं देती है. इसके साथ ही कोई व्यक्ति अपनी कुल पेंशन का 40 फीसदी हिस्सा तक ही एक बार में विड्रॉ कर सकता है.
दूसरी बार विड्रॉल पर दी सफाई
कई सरकारी कर्मचारियों ने सरकार से यह सवाल पूछा था कि पेंशन से एक बार एकमुश्त निकासी के बाद क्या उन्हें दूसरी बार ऐसा करने की अनुमति मिलेगी? इस मामले पर जवाब देते हुए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW ) ने बताया है कि एक बार 40 फीसदी तक का विड्रॉल करने के बाद उन्हें दोबारा पैसे निकलने की परमिशन नहीं मिलेगी. इसके साथ ही यह भी जानकारी दी गई है कि अगर किसी पेंशनर की पेंशन को रिवाइज किया जाता है और उसे 40 फीसदी हिस्से में कोई बढ़ोतरी होती है तो बची राशि कर्मचारी को मिल जाएगा. इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति एक बार बेसिक पेंशन राशि का विड्रॉल कर लेता है जो 40 फीसदी से कम है तभी उसे दूसरी बार विड्रॉल की परमिशन नहीं मिलेगी.
क्या अंतर राशि के लिए देना होगा आवेदन?
DoPPW के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार अगर उन 40 फीसदी हिस्से में किसी तरह की बढ़ोतरी दर्ज की जाती है तो व्यक्ति को किसी तरह की नई एप्लीकेशन देने की आवश्यकता नहीं है. यह पैसे उसके खाते में खुद ब खुद जमा कर दिए जाएंगे. इसके साथ ही इस नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि जो कर्मचारी 01.01.2016 से 04.08.2016 के बीच रिटायर हुए हैं उन्हें CCS के नियम 10 के तहत पेंशन के संशोधन पर अतिरिक्त रूप से छूट मिलेगी, लेकिन 40 फीसदी का नियम यहां भी लागू रहेगा.
ये भी पढ़ें-