नई दिल्ली: कुछ ही दिन शेष रह गए हैं. अगर अभी तक आपने अपना पैन कार्ड आधार से नहीं जोड़ा है तो इसे समय रहते तुरंत जोड़ लें. नहीं तो आपका पैन कार्ड कैसिंल हो सकता है. पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2019 है.
आयकर विभाग ने सभी पैनकार्ड धारकों को अपना कार्ड आधार से लिंक कराने के लिए कहा है, इसके लिए विभाग की और से समय सीमा तय की गई है जो लोग यह समझ रहे हैं कि समय सीमा बढ़ाई जा सकती है तो उनका ऐसा सोचना ठीक नहीं है क्योंकि इस बार विभाग समय सीमा बढ़ाने के कतई मूड में नहीं है. पहले ही काफी बार इसमे छूट दी जा चुकी है.
आयकर विभाग भी इस संबंध में पहले ही स्थिति साफ कर चुका है इसीलिए विभाग की तरफ से सार्वजनिक सूचना जारी की है कि पैन कार्ड को आधार से 31 दिसंबर 2019 तक लिंक आवश्यक रूप से करा लें. पैन को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया बहुत जटिल नहीं है. दो तरह से पैन कार्ड को लिंक कराया जा सकता है.
इनकम टैक्स की साइट पर मिलेगी पूरी जानकारी
अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हो सकता है कि आपका आधार पैन से लिंक हो. फिर भी अगर जांचना है तो इसके लिए आयकर विभाग की वेबसाइट http://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ पर विजिट कर जानकारी ले सकते हैं. साइट पर अपना पैन नंबर यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि से लॉगिन करें, इसके बाद प्रोफाइल सेटिंग टैब पर क्लिक करें. यहां लिंक आधार के बटन पर क्लिक करें. अगर आपका आधार पहले से लिंक होगा तो आधार लिंक है लिखा हुआ आ जाएगा. अगर नहीं होगा तो आगे की प्रक्रिया को फॉलो करते जाएं.
एसएमएस से भी कर सकते हैं लिंक
सबसे पहले अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में UIDPAN स्पेस 12 अंक का आधार नंबर स्पेस 10 अंक का पैन नंबर टाइप करें इसके बाद यह मैसेज 567678 या 56161 पर भेज दें. आपका आधार, पैन से लिंक हो जाएगा.
ऐसे भी करा सकते हैं लिंक
नजदीकी पैन सर्विस सेंटर पर जाकर भी इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है. यहां से आधार लिंक करने का फॉर्म लेकर. जरूरी जानकारी भरकर आधार की कॉपी के साथ जरूरी दस्तावेज भी लगा दें. इसके लिए कुछ शुल्क भी देय होगा. इसके बाद लिंक होने की जानकारी दे दी जाएगी.