नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि पहली जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न में उन लोगों को आधार का जिक्र करना जरुरी होगा जो ये विशिष्ट पहचान पाने के योग्य हैं.
हालांकि कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए विभाग ने साफ कर दिया है कि आधार के बगैर परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन अमान्य नहीं होगा. इनकम टैक्स विभाग की ओर से ट्वीट करके भी इस बारे में जानकारी दी गई.
कोर्ट ने शुक्रवार को आयकर कानून के तहत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने और पैन के लिए आधार जरुरी करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुनाया था. ध्यान रहे कि बजट में आयकर कानून में फेरबदल कर आधार को पैन से जोड़ना जरुरी करने का प्रावधान किया गया. साथ ही कहा गया कि जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उनका पैन 31 दिसम्बर के बाद अमान्य हो जाएगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐसा नहीं होगा.
ऐसे कदमों के जरिए सरकार का मकसद काली कमाई करने वालों की ओर से फर्जी रिटर्न दाखिल करने पर लगाम लगाना है. सरकार मानती है कि कोई व्यक्ति 10 अंकों वाला पैन कार्ड एक से ज्यादा बनवा सकता है लेकिन 12 अंकों वाला विशिष्ट पहचान संख्या यानी आधार एक ही बन सकता है. हालांकि किसी भी व्यक्ति का दूसरा पैन हासिल करना कानूनी तौर पर गलत है.
फिलहाल, कोर्ट के फैसले के बाद आयकर विभाग ने कहा...
1. पहली जुलाई या उसके बाद जो लोग आधार पाने के योग्य हैं, उन्हे अपने आय़कर रिटर्न और पैन के लिए आवेदन करते वक्त आधार का जिक्र करना जरुरी होगा. जिन लोगों ने आधार के लिए आवेदन कर रखा है, उन्हे आधार इनऱॉलमेंट आईडी जिक्र करना होगा.
2. जिन लोगों को पहली जुलाई तक आधार नंबर मिल चुका है, जिन लोगों के पास आधार नंबर है या फिर जो लोग आधार पाने के योग्य हैं, उन सभी को आय़कर विभाग को अपना आधार नंबर बताना होगा, ताकि उसे पैन से जोडा जा सके.
3. बहरहाल जिनके पास आधार नहीं है और जो अभी आधार अभी नहीं लेना चाहते, उनका पैन रद्द नही होगा. ऐसा इसलिए ताकि आय़कर कानून के तहत विभिन्न लेन-देन में पैन का जिक्र नहीं करने की सूरत में किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो.
करीब 5 करोड़ लोग ही देते हैं इनकम टैक्स
सरकार का दावा है कि देश में 113 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को आधार जारी किए जा चुके हैं, जबकि करीब 29 करोड़ पैन जारी किए गए हैं. फिलहाल, आयकर देने वालों की संख्या 5 करोड़ से कुछ ज्यादा ही हैं.
आय़कर विभाग का कहना है कि आधार को पैन से जोडने की व्यवस्था बेहद आसान कर दी गयी है. बस, आयकर विभाग के वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा, पैन और आधार की जानकारी देनी होगी. यदि पैन पर नाम पूरा और आधार पर आधार पर नाम अधूरा है, लेकिन पिता का नाम और जन्म की तारीख वगैरह समान है तो बेहद आसानी से पैन औऱ आधार को जोडा जा सकेगा.